झारखंड में शराब की सेल अब निजी हाथों में, कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडों को दी गई मंजूरी

झारखंड में शराब की बिक्री का अधिकार अब जेएसबीसीएल के पास अब नहीं रहेगा। स्टेट में शराब की बिक्री अब 2010 के पहले जैसी व्यवस्था के तहत होगी। अब व्यवसायी और कंपनियां अब स्टेट में शराब की थोक बिक्री करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

झारखंड में शराब की सेल अब निजी हाथों में, कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडों को दी गई मंजूरी

रांची। झारखंड में शराब की बिक्री का अधिकार अब जेएसबीसीएल के पास अब नहीं रहेगा। स्टेट में शराब की बिक्री अब 2010 के पहले जैसी व्यवस्था के तहत होगी। अब व्यवसायी और कंपनियां अब स्टेट में शराब की थोक बिक्री करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि 2010 में जेएसबीसीएल का गठन किया गया था।  जेएसबीसीएल को ही स्टेट में थोक देसी और विदेशी शराब की बिक्री का विशेषाधिकार दिया गया था। कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत चार मासिक किस्तों में बकाया बिल जमा करने पर कुल डीपीएस माफ करने की मंजूरी दी है। अनुमानित किस्तों की संख्या अधिकतम चारहोगी, लेकिन यह योजना एफआईआर और फाइन के मामले में लागू नहीं होगी। विवादित बिलों के निपटाने के मामले में विवाद की डेट से 31.05.2021 तक डीपीएस राशि की छूट पर विचार किया जायेगा। 
रूंगटा माइंस के साथ 30 साल की लीज 
स्टेट गवर्नमेंट रूंगटा माइंस के साथ 30 साल की लीज बंदोबस्ती की है. सरायकेला में रूंगटा को सशुल्क लीज पर जमीन दी गयी है। सरायकेला के राजनगर के कुजू मौजा में चार करोड़ 63 लाख 29 हजार के देय शुल्क पर 28 एकड़ जमीन दी गयी है। वहीं कुजू में ही छह करोड़ 69 लाख की देय राशि पर 40.44 एकड़ जमीन दी गयी है। कुजू में दो करोड़ दो लाख 36 हजार की देय राशि पर और 12.23 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती की गई है।वहीं मेढ़की मौजा में 35.78 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती 5 करोड़ 2 लाख 24 हजार रुपये में की गयी है।
रसोइया और सहायिकाओं का मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी
केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइया और सहायिकाओं की मानदेय राशि में स्टेट गवर्नमेंट ने 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले इन्हें 1500 रुपये दिया जाता था जो अब बढ़कर 2000 रुपये हो गया है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु संशोधित एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति।.डोमरा जाति को झारखंड की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने की स्वीकृति।

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-मo निo-1575, दिनांक 09-11-2017 की कंडिका-3 में आंशिक परिमार्जन यथा " किसी परियोजना विशेष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के अधीन जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों का 1% जलक्षेत्र की अधिकतम 10 वर्षों के लिए बंदोबस्ती राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड/झारखंड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लिमिटेड (झास्कोफिश) के साथ करने की स्वीकृति" का नया अंश जोड़ने की स्वीकृति।
झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं अन्य मदों के व्यय हेतु प्रदय "हथालन व्यय" शब्द को संचालन अनुदान शब्द में प्रतिस्थापित करने से संबंधित गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-4639, दिनांक 28-08-2019 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।
 प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को किफायती दर पर बैंक ऋण मुहैया कराने के दौरान ऋण से संबंधित एकरारनामें के दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क एक रुपए मात्र करने की स्वीकृति।
झारखंड राज्य के द्वारा राज्य सरकार के अंतर्गत पूर्णरूपेण धारित एजेंसी "ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड" का भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत गठन में संशोधन की स्वीकृति।
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 12.23 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 करोड़ 2 लाख 36 हजार नब्बे रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक परियोजनार्थ मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति। राजनगर अंचल के मौजा-कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 28 एकड़ भूमि कुल देय राशि 4 करोड़ 63 लाख 29 हजार 500 रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए  लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति।
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 40.44 एकड़ भूमि कुल देय राशि छह करोड़ 69 लाख 13 हजार 50 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ प्रयोजनार्थ मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति।
 सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-मेढकी अंतर्निहित कुल रकबा 35.78 एकड़ भूमि कुल देय राशि 5 करोड़ 3 लाख 24 हजार 834 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रायोजनार्थ मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति।
केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत भोजन पकाने वाली रसोईया सह सहायिकाओं के मानदेय में योजना अंतर्गत देय रुपये एक हजार मात्र प्रतिमाह के अतिरिक्त पूर्व से राज्य योजना अंतर्गत देय मानदेय राशि रुपए 500/- प्रतिमाह में एक अप्रैल 2021 से रुपए 500/- प्रतिमाह में वृद्धि करते हुए कुल देय अतिरिक्त मानदेय रुपए 1000/- प्रतिमाह एवं वार्षिक 10 माह की देयता के लिए अतिरिक्त वार्षिक 39 करोड़ 79 लाख 55 हजार रुपए मात्र व्यय करने की स्वीकृति।
झारखंड हाईकोर्ट, रांची के जस्टिस के (चिकित्सा सुविधा) प्रतिपूर्ति नियमावली, 2004 में संशोधन की स्वीकृति।
वैश्विक महामारी नोबेल कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के कोविड-19 रिलेटेड कांटेक्ट ट्रेसिंग,टेस्टिंग, सुपरविजन, कोविड अस्पताल/कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों हेतु प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों तथा चिकित्सकों को एक माह के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घट्नोत्तर स्वीकृति।
 कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा जवानों के उपयोग के लिए "शराब" की खरीद/बिक्री को मूल्यवर्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को एक वर्ष के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति।
 धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा अंतर्निहित कुल रकबा 1.194 एकड़ भूमि कुल देय राशि 49 लाख 48 हजार 619 रुपए की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में स:शुल्क स्थाई हस्तांतरण करने की स्वीकृति।
रांची जिला अंतर्गत अंचल शहर के मौजा चडरी अंतर्निहित रकबा 25 डिसमिल भूमि का लीज नवीकरण हेतु संगणित सलामी की राशि 2 लाख 77 हजार 332 रुपये  तथा विभागीय संकल्प संख्या 4306/ राo दिनांक 24 अक्टूबर 2014 के आधार पर नवीकरण के समय स्वीकृत वार्षिक लीज रेंट में 8.75 गुणा की वृद्धि कर उसे मूल वार्षिक लीज रेंट मानते हुए प्रत्येक वर्ष वार्षिक लीज रेंट इंडेक्सिंग फैक्टर के आधार पर संगणित राशि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा अदायगी पर एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2049 तक 30 वर्षों के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रांची के साथ आवासीय प्रायोजनार्थ सशुल्क लीज नवीकरण की स्वीकृति।
 झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटेलमेंट योजना के अंतर्गत राहत प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.

400 केवी डबल सर्किट क्वॉड 3 फेज मूज कंडक्टर पीवीयूएनएल पतरातू संचरण लाइन एवं दो अदद  400 केवी लाइन बे हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंधित राशि रुपए 730 करोड़ के विरुद्ध रुपए 42,97,41,638/- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि की विमुक्ति एवं निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति।
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संपोषित "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" अंतर्गत एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हेतु कुल रुपए 1077.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जिसमें 60% केंद्रांश के रूप में रुपये 646.62 करोड़ एवं 40% राज्यान्श के रूप में राशि रुपए 431.08 करोड़ की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त योजना हेतु द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि एक सौ करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने एवं निकासी करने की घट्नोत्तर स्वीकृति।
 3x800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन हेतु संचरण लाइन  के Re-Routing के कारण परियोजना की कुल परिवर्तित स्वीकृत राशि रुपए 1467.74 करोड़ में वैधानिक अनापति आदि के कारण परियोजना की पुनरीक्षित राशि रुपये 1842.25 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में संचरण योजनाओं के लिए बजट उपबंधित रु 730 करोड़ के विरुद्ध एक अरब 49 करोड़ 98 लाख 58 हज़ार झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि की विमुक्ति एवं निकासी करने की घट्नोत्तर स्वीकृति।
झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" के गठन की स्वीकृति दी गई.

राज्य में अवस्थित जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के अधिष्ठापन हेतु प्रथम पेज के अंतर्गत गेतलसूद जलाशय (रांची) में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र प्लांट के अधिष्ठापन करने की स्वीकृति दी गयी है।