धनबाद: कोर्ट ने रेप व किडनैपिंग के आरोपी बादल गौतम को दो दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया

कोर्ट ने बीसीसीएल से रिटायर डीटी की बेटी को किडनैप व रेप करने, 10 लाख के गहने लेने व 25 लाख रुपये रैमसन मांगने के आरोप में जेल में बंद बादल गौतम को दो दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है।

धनबाद: कोर्ट ने रेप व किडनैपिंग के आरोपी बादल गौतम को दो दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया

धनबाद। कोर्ट ने बीसीसीएल से रिटायर डीटी की बेटी को किडनैप व रेप करने, 10 लाख के गहने लेने व 25 लाख रुपये रैमसन मांगने के आरोप में जेल में बंद बादल गौतम को दो दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है। बैंक मोड़ पुलिस की ओर से केस के आइओ ने सोमवार को सीजेएम  कोर्ट में आवेदन देकर पांच दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने दो दिनों की रिमांड की अनुमति दी है।
बैंक मोड़ पुलिस मंगलवार को जेल में बंद बादल गौतम को रिमांड पर ले जायेगी। बादल से पूछताछ कर घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल करेगी। पुलिस बादल से महिला से लिये गये लाखों के ज्वलेरी का पता लगायेगी। पुलिस की ओर से कोर्ट को दिये गये आवेदन में कहा गया कि पीड़िता का लूटा गया आभूषण एवं रुपये की रिकवरी और इस मामले में अन्य संलिप्त लोगों के विषय में खुलासा पूछताछ से ही संभव है। इसलिए आरोपी बादल को पांच दिन  की पुलिस कस्टडी में दी जाय। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दो दिन की रिमांड की अनुमति दी। 

बैंक मोड़ पुलिस ने आरपीएफ के सहयोग से 20 नवंबर को यूपी के पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर बादल को दबोचा था। वह डाउन सिकंदराबाद-दानापुर कोविड स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहा था। बीसीसीएल केरिटायर्ड डीटी की बेटी ने झारखंड पुलिस के सीनीयर अफसरों व बड़े लीडरों के संपर्क रखने वाले बादल गौतम के खिलाफ 21 सितंबर को बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन में रेप व अन्य आरोपों में एफआइआर दर्ज कराई थी। बादल पर महिला व उसके दोस्त को किडनैप करने, महिला के लाखों रुपये का आभूषण हड़ने, लाखों रुपये रैमशन मांगने समेत अन्य आरोप है। पुलिस ने एफआइआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराकर 23 सिंतबर को धनबाद कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया था। कोर्ट को दिये बयान में पीड़िता ने एफआइआर समर्थन किया था। आरोपी के खिलाफ अन्य गंभीर आरोप लगाये थे। 

कोर्ट ने दिया था गिरफ्तारी का आदेश
सीजेएम अर्जुन साव की कोर्ट ने 18 नवंबर को हीं पुलिस को बादल के गिरफ्तारी का आदेश दिया था। वहीं 19 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में भी बादल उसके मंगेतर कुमारी पूर्वी, पूर्वी के भाई दानापुर निवासी सौरभ कुमार बादल के भाई मोहित तिवारी के अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई थी। 24 नवंबर को जमानत पर सुनवाई की तारीख निर्धारित  थी कि इसी बीच पुलिस ने बादल को दबोच लिया। बादल को कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस 21 नवंबर को जेल भेजी थी।  वह 21 नवंबर से ज्यूडिशियल कस्टडी में है।