CBI-ED समेत सभी जांच एजेंसियों के ऑफिस में CCTV लगाने का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ, ईडी और एनआइए समेत ऐसी जांच एजेंसियों के आफिसों में सीसीटीवी कैमरे और रिकार्डिग उपकरण लगाने का निर्देश दिया है जो पूछताछ करती हैं और जिन्हें गिरफ्तारी करने का अधिकार है

CBI-ED समेत सभी जांच एजेंसियों के ऑफिस में CCTV लगाने का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ, ईडी और एनआइए समेत ऐसी जांच एजेंसियों के आफिसों में सीसीटीवी कैमरे और रिकार्डिग उपकरण लगाने का निर्देश दिया है जो पूछताछ करती हैं और जिन्हें गिरफ्तारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल गवर्नमेंट को यह निर्देश दिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि स्टेट व यूटी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन, सभी इंट्री व एग्जी गेट, मेन गेट, लॉकअप, कारीडोर, लाबी और रिसेप्शन के साथ-साथ लॉकअप रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें ताकि कोई भी स्थान कैमरे की जद से न छूट जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने  वर्ष 2018 में मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। बेंच  ने कहा कि सीसीटीवी सिस्टम में आडियो-वीडियो फुटेज के साथ-साथ नाइट विजन उपकरण भी होने चाहिए। सेंट्रल, स्टेट व यूटी के लिए अनिवार्य होगा कि वे ऐसी प्रणालियों की खरीद करें जिसमें अधिकतम समय (न्यूनतम एक साल) के लिए स्टोरेज क्षमता हो। बेंच ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी निर्देश दिया जाता है कि बीआइ,एनआइए,ईडी,एनसीबी, डिपार्टमेंट आफ रिवेन्यू इंटेलीजेंस, सीरियस फ्राड इंवेस्टीगेशन आफिस और अन्य एजेंसियों जिन्हें जांच और अरेस्ट करने का अधिकार है, के आफिसों में भी सीसीटीवी कैमरे और रिकार्डिग उपकरण लगाये जायें। अधिकतर ऐसी एजेंसियां अपने आफिसों में ही पूछताछ करती हैं। ऐसे सभी आफिसों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाये जायें जहां ऐसी पूछताछ की जाती है और पुलिस स्टेशनों की तरह आरोपितों को रखा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस साल सितंबर में उसने इस मामले में सेंट्रलस सभी स्टेट व यूटी को वर्ष 2018 की तीन अप्रैल के आदेश के अनुसार सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों के वास्तविक स्थान और ओवरसाइट कमेटियों के गठन के बारे में बताने के लिए कहा था। बेंच ने अपने 12 पेज के आदेश में कहा कि 24 नवंबर तक 14 राज्यों द्वारा अनुपालन का हलफनामा और कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की गई। इनमें भी ज्यादातर स्टेट पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों का वास्तविक स्थान और अन्य विवरण बताने में विफल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा  CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टडी में यातना की कोई भी शिकायत इन न्यायालयों द्वारा सुनी जानी चाहिए। सीसीटीवी सिस्टम के कामकाज की देखरेख के लिए दो प्रकार के पैनल का गठन किया जायेगा। राज्य स्तरीय पैनल में गृह सचिव, डीजीपी, राज्य महिला आयोग होंगे। जिला मजिस्ट्रेट एसपी, आदि जिला स्तरीय पैनल में होंगे।