बिहारः JDU लीडर मर्डर केस में RJD की एक्स एमएलए कुंती देवी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

जेडीयू लीडर सुमरिक यादव मर्डर में अतरी एक्स एमएलए कुंती देवी को सोमवार तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

बिहारः JDU लीडर मर्डर केस में RJD की एक्स एमएलए कुंती देवी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना
  • जुर्माना न देने पर सजा एक साल और बढ़ा दी जायेगी

गया। जेडीयू लीडर सुमरिक यादव मर्डर में अतरी एक्स एमएलए कुंती देवी को सोमवार तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह की कोर्ट ने आरजेडी एक्स ए मएलए को सजा सुनायी है। कोर्ट उन्हें 20 जनवरी को  दोषी करार दिया था। 
एपीपी मसुउद मंजर ने कहा कि कोर्ट ने कुंती देवी को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भुगतान करने एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एपीपी ने कहा कि सुमिरक मर्डरमें चार अन्य आरोपित हैं। इसमें एक्स एमएलए कुंती देवी के पुत्र अतरी के वर्तमान एमएलए रंजीत यादव भी शामिल हैं। 
साजिश के तहत फंसाया गया: कुंती
जेल से कुंती को कैदी वाहन से लाया गया। वह व्हील चेयर के सहारे कोर्ट पहुंची। आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट से बाहर आने के बाद कुंती देवी ने कहा कि उन्हें आरजेडी के एक लीडर ने साजिश के तहत फंसाया है। इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।  कुंती देवी के वकील सकील अहमद ने कहा कि सिविल कोर्ट से मिले निर्णय को वह सम्मान करते हैं, यह अंतिम निर्णय नहीं है। मामले को हाई कोर्ट लेकर जायेंगे। उल्लेखनीय है कि कुंती के पति एक्स एमएलए राजेंद्र यादव एक अन्य मामले में आजीवन की कारावास की सजा काट रहे हैं।
जेडीयू लीडर सुमिरक यादव की 26 फरवरी 2013 को नीमचक बथानी बाजार से अपने गांव लौटने के क्रम में पीट-पीट कर मर्डर कर दी गई थी। नीमचक बथानी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर में कहा गया था कि कुंती देवी के आदेश पर अन्य अभियुक्तों ने लाठी डंडा और लोहे की राड से मारकर सुमिरक की मर्डर की थी। मर्डर केस मंं पांच लोगो को नामजद किया गया था।