धनबाद:बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो को पड़ोसी पर जानलेवा हमले में भी कोर्ट से झटका,पुलिस केस डायरी तलब

धनबाद। बीजेपी के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो को पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने व जमीन कब्जा करने मामले में भी कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने एमएलए को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने मामले में पुलिस से केस डायरी तलब की है। इसके लिए पुलिस को दस दिनों का समय दिया गया है। इससे पहले पार्टी की महिला लीडर से रेप की कोशिश के मामले में भी ढुल्लू को कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने व तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केस डायरी तलब की थी। ऐसे में अब ढुल्लू की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। एमएलए को तब तक पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भागते रहना होगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए ढुल्लू महतो भागते चल रहे हैं। यह भी पढ़ें:बाघमारा एमएलए ढुल्लू की खोज में बंगाल,बिहार में रेड,नतीजा सिफर,भाई शरत खिलाफ भी FIR ढुल्लू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त मामले में कोर्ट में अग्रिम जमानत की अरजी दाखिल की है। पड़ोसी डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने व उसकी भाभी के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ढूल्लू महतो को तत्काल राहत देने से इन्कार कर दिया। एमएलए के अधिवक्ता जीतेन्द्र कुमार की दलिल सुनने के बाद की कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बार-बार कोर्ट से वारंट पर स्थगन आदेश देने का आग्रह किया। कोर्ट बचाव पक्ष की दलील से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी समर्पित करने हेतु दस दिनों का समय दिया है। यह भी पढ़ें:बाघमारा एमएलए ढुल्लू को पड़ोसी पर जानलेवा हमले में कोर्ट से राहत नहीं,अग्रिम जमानत पर मंगलवार को सुनवाई क्या है मामला ढुल्लू के गांव चिटाही के रहने वाले डोमन महतो ने वर्ष 2019 की 29 अप्रैल को ढूल्लु महतो, उनके समर्थक अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह एवं डंपी मंडल के खिलाफ पुलिस को कंपलेन की थी। पुलिस ने इस कंपलेन पर एफआइआर दर्ज नहीं की। डोमन पिछले 14 फरवरी को फिर से उसी घटना को लेकर बरोरा पुलिस स्टेशन में कंपलेन की। कंपलेन के आलोक में पुलिस ने एफआिआर दर्ज की। कोर्ट से मामले में एमएलए के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर एमएलए को अरेस्ट करने 19 फरवरी को उनके चिटाही स्थित आवास पर पहुंची थी। लोकल लोगों ने पुलिस का जमकर विरोध किया था। हलांकि एमएलए फरार हो गये थे। यह भी पढ़ें:एमएलए ढुल्लू को कोयला कारोबारी पर हमला मामले में बेल, बॉडीगार्ड व हाउस गार्ड क्लोज यौन उत्पीड़न मामले में तीन मार्च को सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की कोर्ट में एमएलए ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में भी अग्रिम जमानत की याचिका लंबित है। कोर्ट ने इस मामले में भी केस डायरी तलब की है। मामले में तीन मार्च को सुनवाई होनी है। एमएलए पर अपनी ही पार्टी भाजपा की महिला लीडर रही महिला के साथ रोप की कोशिश का आरोप है। हलांकि महिला ने कोर्ट में दर्ज बयान में एमएलए द्वारा अपने साथ रेप किये जाने का आरोप लगायी है। महिला के बयान के बाद अब एफआइआर में रेप की धारा भी जुट सकती है।