बोकारो: BSL जमीन पर अवैध कब्जा कर बना है चिन्मय विद्यालय, 29 अगस्त तक जमीन खाली करने का नोटिस

बोकारो का चिन्मय विद्यालय बीएसएल की जमीन पर अवैध रुप से बना है। बीएसएल के संपदा न्यायालय ने सेक्टर-पांच स्थित चिन्मय विद्यालय को 29 अगस्त तक अतिक्रमित जमीन को खाली करने का नोटिस दिया है।

बोकारो: BSL जमीन पर अवैध कब्जा कर बना है चिन्मय विद्यालय, 29 अगस्त तक जमीन खाली करने का नोटिस

बोकारो। बोकारो का चिन्मय विद्यालय बीएसएल की जमीन पर अवैध रुप से बना है। बीएसएल के संपदा न्यायालय ने सेक्टर-पांच स्थित चिन्मय विद्यालय को 29 अगस्त तक अतिक्रमित जमीन को खाली करने का नोटिस दिया है।

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बीएसएल की टीम ने शुक्रवार को स्कूहल के मेन गेट समेत अन्य जगहों पर इस संबंध में नोटिस चिपकाया। संपदा न्यायालय ने कहा है कि जमीन खाली नहीं करने पर अतिक्रमण हटाने संबंधी अभियान चलाया जायेगा। जमीन खाली कराने की एवज में एक लाख रुपये की वसूली स्कूल मैनेजमेंट से की जायेगी। 
बताया जाता है कि चिन्मय विद्यालय मैनेजमेंट ने खेल मैदान की पांच हजार वर्ग मीटर जमीन पर लंबे समय से कब्जा जमा रखा है। इस संबंध में संपदा न्यायालय की ओर से स्कूल मैनेजमेंट को कई बार नोटिस भेजकर जमीन खाली करने को भी कहा जा चुका है। बावजूद स्कूल मैनेजमेंट ने अभी तक जमीन खाली नहीं की है। अंतत: बीएसएल के संपदा न्यायालय की टीम स्कूल पहुंची और मेन गेट सहित अन्य स्थानों पर 29 अगस्त तक जमीन खाली करने से संबंधित नोटिस चिपकाया।
स्कूल मैनेजमेंट ने 1979 में मांगी थी अतिरिक्त जमीन
चिन्मय विद्यालय ने वर्ष 1979 में स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए बीएसएल मैनमेजमेंट से अतिरिक्त जमीन की मांग की थी। मैनेजमेंट ने पहल करते हुए एक अप्रैल 1980 को स्कूल को उसके कैंपस से सटी हुई पांच हजार वर्ग मीटर जमीन इस शर्त पर दी थी कि वह तीन माह के अंदर निर्माण कार्य से संबंधित डिजाइन जमा करेगा। उसके बाद दोनों पार्टी के बीच लीज एग्रीमेंट होगा, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने डिजाइन जमा नहीं की। इस वजह से लीज एग्रीमेंट नहीं हो सका। मैनेजमेंट ने कई बार रिमाइंडर भेजा, लेकिन इसका कोई जवाब स्कूल मैनेजमेंट की ओर से नहीं दिया गया। वर्ष 2009 में स्कूल मैनेजमेंटको इस मामले में शोकाॅज किया गया था, लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद 22 अगस्त 2017 को अलाॅटमेंट कैंसल कर दिया गया था।

चिन्मया विद्यालय द्वारा उक्त भूमि को खाली नहीं करने पर बीएसएल की कोर्ट ने एक केस फाइल किया। इस दौरान कई नोटिस भी चिन्मया विद्यालय को भेजा गया। स्टेट कोर्ट बोकारो स्टील सिटी में सार्वजनिक यानी बेदखली आदेश के अधिनियम 1971 की धारा (3) के तहत जमीन को अब खाली करने का नोटिस दिया गया। बल्कि 1971 की धारा 5 ए (2) के तहत अब आदेश भी पारित कर दिया गया है। इसके बाद विद्यालय को 29 अगस्त 2022 तक स्वत: खाली करने का निर्देश जारी किया गया था। लेकिन विद्यालय ने इसे खाली अब तक नहीं किया। बीएसएल अब 29 अगस्त को बलपूर्वक जमीन खाली करने की तैयारी कर रहा है।