बिहार-झारखंड के खुंखार गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ 22 नवंबर को होगी सुनवाई

बिहार-झारखंड के खुंखार गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ जमशेदपुर के बागबेड़ा कालोनी निवासी सह ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की मर्डर  मामले में सुनवाई होगी। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कुमार दिनेश की कोर्ट में 22 नवंबर को निर्धारित तिथि को बचाव पक्ष की ओर से बहस होने की संभावना है।

बिहार-झारखंड के खुंखार गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ 22 नवंबर को होगी सुनवाई
  • ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह मर्डर केस में पांच साल से से चल रही है सुनवाई

जमशेदपुर। बिहार-झारखंड के खुंखार गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ जमशेदपुर के बागबेड़ा कालोनी निवासी सह ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की मर्डर  मामले में सुनवाई होगी। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कुमार दिनेश की कोर्ट में 22 नवंबर को निर्धारित तिथि को बचाव पक्ष की ओर से बहस होने की संभावना है। 

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गैंगस्टर अखिलेश, हरीश सहित सात हैं आरोपित
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश बहस पूरी कर चुके है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं का बहस होना बाकी है। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने उपेंद्र मर्डर मामले की सुनवाई एक माह के अंदर किए जाने का आदेश दिया है।
उपेंद्र सिंह मर्डर मामले में आठ नेम्ड समेत अन्य आरोपित है जिसमें गैंगस्टर अखिलेश सिंह समेत हरीश सिंह, सोनू सिंह उर्फ विक्की, विनोद सिंह उर्फ मोगली, संजय जोजो, पंकज सिंह, अजय यादव, अविनाश श्रीवास्तव शामिल है। उपेंद्र के साथी की कंपलेन पर पुलिस मामले में अखिलेश समेत सातों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।  पुलिस की और से घटनास्थल से आर्म्स बरामदगी और गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ सीतारामडेरा पुलिस स्टेशन में तीन अलग अलग एफआइआर दर्ज की गई थी। 
वर्ष 2016 की 30 नवंबर को कोर्ट कर दी गई थी मर्डर
जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय कैंपस में  30 नवंबर 2016 की दोपहर क्रिमिनलों ने बार एसोसिएशन के तीसरी मंजिल पर उपेंद्र सिंह की गोली मारकर मर्डर कर दी थी। मौके से मोगली एवं सोनू सिंह और विनोद सिंह पकड़े गये थे। आर्म्स एक्ट के मामले में सोनू सिंह एवं विनोद सिंह उर्फ मोगली को तीन-तीन साल की सजा हो चुकी है। अखिलेश सिंह दुमका सेंट्रल जेल में बंद है। जबकि हरीश सिंह मामले में बेल पर है।

मर्डर मामले में दर्ज तीन एफआिआर को एक साथ जोड़ दिया गया है। मर्डर मामले में अभियोजन की ओर से सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है। आरोपित हरीश सिंह भी कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवा चुका है। मामले के पांच आरोपित जेल में है। वही चार आरोपित बेल पर है। मर्डर के पांच साल बीत चुके है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बहस पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कारवाई होगी। अखिलेश सिंह के अधिवक्ता प्रकाश झा और विद्या सिंह है।