धनबाद में ‘न्याय का फरवरी’: पॉक्सो में 25 साल, दुष्कर्म में 10 साल की सजा… कोर्ट के सख्त फैसलों से अपराधियों में खलबली

धनबाद में फरवरी महीना न्याय के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ। पॉक्सो एक्ट में 25 साल, दुष्कर्म में 10 साल और आर्म्स एक्ट में सजा सुनाते हुए धनबाद व्यवहार न्यायालय ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। पुलिस की तेज अनुसंधान और मजबूत पैरवी से मिली दोषसिद्धि।

धनबाद में ‘न्याय का फरवरी’: पॉक्सो में 25 साल, दुष्कर्म में 10 साल की सजा… कोर्ट के सख्त फैसलों से अपराधियों में खलबली
तेज अनुसंधान, मजबूत पैरवी से बढ़ा भरोसा।

धनबाद (Threesocieties.com Desk)। फरवरी माह धनबाद जिले के लिए न्यायिक दृष्टिकोण से बेहद अहम साबित हुआ। एक के बाद एक गंभीर आपराधिक मामलों में धनबाद व्यवहार न्यायालय द्वारा सुनाए गए सख्त फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपराधियों के लिए कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।

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इन मामलों में धनबाद पुलिस की वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति, साक्ष्य संकलन और अभियोजन पक्ष के साथ प्रभावी समन्वय ने निर्णायक भूमिका निभाई। अदालत के इन फैसलों से पीड़ितों को न्याय मिला है और आम लोगों का भरोसा पुलिस व न्याय व्यवस्था पर और मजबूत हुआ है।

दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की सश्रम कारावास

बुधवार को अदालत ने तोपचांची थाना कांड संख्या 19/19 में दर्ज दुष्कर्म मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत चल रहे मुकदमे में अभियुक्त नारायण रविदास उर्फ नरेश कुमार को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में पुलिस द्वारा समय पर चार्जशीट दाखिल करना और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करना दोषसिद्धि का मुख्य आधार बना।

आर्म्स एक्ट में दो वर्ष की सजा, अवैध हथियार रखने वालों को चेतावनी

10 फरवरी को बलियापुर थाना कांड संख्या 38/23 में दर्ज मामले में अदालत ने Arms Act के तहत अभियुक्त डोमन राम को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला अवैध हथियार रखने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के लिए स्पष्ट संदेश है कि कानून से बचना संभव नहीं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सटीक केस डायरी के कारण मामला अदालत में टिक पाया।

 पॉक्सो एक्ट में 25 वर्ष की कठोर सजा, नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर सख्ती

9 फरवरी को कालूबथान ओपी कांड संख्या 427/25 में दर्ज मामले में अदालत ने POCSO Act के तहत लेचा मुर्मू उर्फ रवि को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर अदालत का यह सख्त रुख समाज के लिए बड़ा संदेश है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

 रंग लाई पुलिस की मेहनत

फरवरी माह में आए इन तीनों महत्वपूर्ण फैसलों ने यह साबित कर दिया कि धनबाद पुलिस की सक्रियता, वैज्ञानिक अनुसंधान और अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। तेज अनुसंधान, साक्ष्यों का प्रभावी संकलन और मजबूत पैरवी ने अदालत में दोषसिद्धि सुनिश्चित की। इन फैसलों से जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिली है। नागरिकों के बीच यह विश्वास बढ़ा है कि अपराध चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथ दोषियों तक जरूर पहुंचते हैं।

 निष्कर्ष

फरवरी 2026 धनबाद के लिए ‘न्याय का महीना’ साबित हुआ है। अदालत के सख्त फैसलों ने यह संदेश दिया है कि अपराधियों के लिए अब कोई राहत नहीं। न्यायपालिका की दृढ़ता और पुलिस की प्रतिबद्धता ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय अवश्य मिलता है।