Bihar:बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में मुन्ना शुक्ला को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा रखी बरकरार

बिहार के एक्स मिनिस्टर बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में एक्स एमएलए  मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है।  सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को कोई राहत नहीं देते हुए उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।

Bihar:बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में मुन्ना शुक्ला को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा रखी बरकरार
बृज बिहारी प्रसाद व मुन्ना शुक्ला(फाइल फोटो)।

पटना। बिहार के एक्स मिनिस्टर बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में एक्स एमएलए  मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है।  सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को कोई राहत नहीं देते हुए उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सजा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।

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वर्ष 1998 में तत्कालीन मिनिस्टर बृज बिहारी प्रसाद की दिनदहाड़े गोली मारकर मर्डर कर दी गयी थी। बृज बिहार प्रसाद उस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे और इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाला मामले में उन्हे अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हे पटना के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हॉस्पिटल कैंपस में टहलने के दौरान ही उनकी गोली मारकर मर्डर कर दी गयी थी। बृज बिहारी प्रसाद की मर्डर के बाद इस मामले में बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला समेत आठ आरोपियों को साल 2009 में लोअर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी थी। वर्ष 2014 में पटना हाईकोर्ट ने सभी को बरी करने का बड़ा फैसला सुनाया था। इसके बाद बृज बिहार प्रसाद की वाइप एक्स एमपी रमा देवी और CBI ने आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाए जाने के बाद सबूत इकट्ठे किए थे।इसके बाद आरोपियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश को चुनौती दी गयी थी। 

चार अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मर्डर केस में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। इसी को लेकर अब पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया है। इस मर्डर केस में सूरजभान सिंह और राजन तिवारी सहित अन्य को कोर्ट ने बरी कर दिया था।