कोलकाता:कोर्ट ने टीम इंडिया के बॉलर मोहम्मद शमी के अरेस्ट वारंट पर लगी रोक,नवंबर में होगी मामले की अगली सुनवाई

  • पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा और यौन-उत्पीड़न के मामले में आरोपी हैं मोहम्मद शमी
  • पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने शमी के खिलाफ जारी किया था अरेस्ट वारंट
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की डिस्ट्रीक कोर्ट से सोमवार को टीम इंडियाके फास्ट बॉलर मो शमी को बड़ी राहत मिली है.कोर्ट ने शमी के अरेस्ट वॉरंट पर रोक लगा दी है.अपनी पत्नी हसीन जहां द्वारा दायर की गयी घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले में शमी आरोपी हैं.कोर्ट ने पिछले सप्ताह मो शमी और उनके भाई हासिद अहमद के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया था.कोर्ट ने अपने 15 दिन के भीतर शमी व उनके भाई को सरेंडर करने को कहा था. शमी के एडवोकेट सलीम रहमान ने बताया कि सोमवार को अलीपुर डिस्ट्रिक्ट जज राय चट्टोपध्याय ने अरेस्ट वांरंट पर रोक लगा दी है.अब इस केस की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी. उल्लेखनीय है कि शमी की पत्नी हसीन जहां ने पिछले साल उनके खिलाफ मारपीट, रेप, मर्डर की कोशिश और घरेलू हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था.दोनों के तलाक का केस भी कोर्ट में चल रहा है.हसीन जहां ने शमी पर करप्शन और मैच फिक्सिंग के भी गंभीर आरोप लगाये थे.हालांकि बीसीसीआई की जांच कमिटी ने शमी को इन आरोपों से क्लीन चिट दे दी थी.शमी ने हसीन जहां के सभी आरोपों को झूंठा बताते हुए कहा था कि उनकी मानहानि करने के उद्देश्य से उन पर यह सब आरोप लगाये जा रहे हैं.