बिहार:बाढ़ एसीजीएम कोर्ट ने बाहुबली एमएलए अनंत सिंह को AK-47 और हैंड ग्रेनेड केस में नहीं दी बेल

पटना: बाढ़ कोर्ट ने मोकामा के बाहुबली एमएलए अनंत सिंह को घर से एके47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बेउर जेल में बंद अनंत सिंह को बाढ़ कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. अनंत सिंह की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अनंत की ओर से एडवोकेट रजनीश कुमार और मधुसुदन सिंह ने बाढ़ कोर्ट के एसीजीएम फर्स्ट ने अनंत सिंह के घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी मामले में जमानत याचिका पर बहस की. कोर्ट को बताया गया कि जहां से एके-47 हथियार बरामद किया है वो एमएलए अनंत सिंह का पुश्तैनी मकान है और इस मकान से सटे ही उनके विरोधी विवेका पहलवान का भी मकान है. उनके घर में हथियार रखवाना विरोधियों की साजिश हो सकती है.लेकिन कोर्ट ने वकीलों की इन दलीलों को सुनने के बाद अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. लोअर कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अनंत सिंह के वकील सेशन कोर्ट जा सकते हैं.