पश्चिम बंगाल: लाला को अब पांचवी बार सीबीआइ ने दिया नोटिस, सुप्रीम कोर्ट से 13 अप्रैल तक है गिरफ्तारी पर रोक

सीबीआई ने इलिगल कोल माइनिंग व कोल तस्करी मामले में अनूप माझी उर्फ लाला को पूछताछ के लिए चौथी बार नोटिस भेजा हैं। नोटिस में इस बार उसे गुरुवार को उसे बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई ऑफिस निजाम पैलेस में बुलाया गया है।

पश्चिम बंगाल: लाला को अब पांचवी बार सीबीआइ ने दिया नोटिस, सुप्रीम कोर्ट से 13 अप्रैल तक है  गिरफ्तारी पर रोक
अनूप माझी उर्फ लाला (फाइल फोटो)।

कोलकाता। सीबीआई ने इलिगल कोल माइनिंग व कोल तस्करी मामले में अनूप माझी उर्फ लाला को पूछताछ के लिए चौथी बार नोटिस भेजा हैं। नोटिस में इस बार उसे गुरुवार को उसे बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई ऑफिस निजाम पैलेस में बुलाया गया है।
सीबीआइ सोर्सेज का कहना कि इससे पहले जितनी बार लाला से पूछताछ की गयी है, बार-बार उसने अपना बयान बदला है।वह जांच अफसरों को दिगभ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जांच प्रभावित हो। सीबीआइ पूछताछ में कुछ नये लोगों के नाम सामने आये थे।उनसे पूछताछ करने के बाद कुछ और नये सवाल सामने आये हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए गुरुवार को फिर से लाला को सीबीआइ ऑफिस में बुलाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट सेफिर मिली बड़ी राहत
अनूप माझी को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल तक सीबीआइ को कोई भी कड़े कदम उठाने से रोक लगा दी है।इसे पहलेकोर्ट ने लाला की गिरफ्तारी पर छह अप्रैल तक रोक लगायी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को लाला को सुप्रीम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर छह अप्रैल तक रोक लगायी थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद गत 29 मार्च को पहली बार लाला कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई ऑफिस पहुंचा था। लगभग सात घंटे तक पूछताछ के बाद उसे सीबीआई ने छोड़ा था। उसके जवाब से असंतुष्ट सीबीआई लाला से चार बार पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को सीबीआई ने चौथी बार लाला से घंटों पूछताछ की थी। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने लाला की 165.86 करोड़ की संपत्ति कल अटैच की थी।