धनबाद: स्ट्रीट वेंडरों के गोलगप्पे, चाउमीन, चाट-पकौड़ी बेचने पर रोक, होटल-रेस्टोरेंट से सिर्फ टेकअवे व होम डिलीवरी 

जिला प्रशासन ने धनबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम के लिए स्ट्रीट वेंडरों के गोलगप्पे, चाउमीन, चाट-पकौड़ी सहित अन्य खाद्य सामान बेचने वाले पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दिया है।

धनबाद: स्ट्रीट वेंडरों के गोलगप्पे, चाउमीन, चाट-पकौड़ी बेचने पर रोक, होटल-रेस्टोरेंट से सिर्फ टेकअवे व होम डिलीवरी 
  • रात के नौ बजे से सुबह के पांच बजे तक आवागमन पर बैन

धनबाद। जिला प्रशासन ने धनबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम के लिए स्ट्रीट वेंडरों के गोलगप्पे, चाउमीन, चाट-पकौड़ी सहित अन्य खाद्य सामान बेचने वाले पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। इस संबंध में एसडीएम राज महेश्वरम ने बताया कि डीसी अमित कुमार ने लोगों के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर तथा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से स्ट्रीट वेंडरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। होटल एवं रेस्टोरेंट में केवल टेकअवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

होटल व रेस्टोरेंट में बैठाकर खिलाने पर होगी कार्रवाई

एसडीएम बताया कि स्ट्रीट वेंडरों द्वारा कोविड-19 के फैलाव के रोकथाम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग स्ट्रीट वेंडरों के पास पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टैंसिग का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे कोरोना वयरस के संक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। होटल एवं रेस्टोरेंट को केवल टेक-अवे और होम डिलीवरी का निर्देश दिया है। किसी भी परिस्थिति में लोगों को बैठाकर खिलाने पर वैसे होटल व रेस्टोरेंट संचालक पर आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा लॉकडाउन उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जायेगी। जिले के सभी पुलिस स्टेशन के अफसर इंचार्ज को आदेश अनुपलान सुनिश्चित कराने निर्देश दिया गया है। 

मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य

डीसी ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी लोगों के लिए रात के नौ बजे से सुबह के पांच बजे तक आवागमन पर पूर्ण बैन लगाने का आदेश दिया है। सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं यातायात के दौरान मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर आपस में कम से कम छह फीट की दूरी बनाये रखेंगे।पहले के तरह ही शादी विवाह समारोह में 50 व्यक्ति से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे। शव यात्रा या अंत्येष्टि के दौरान 20 व्यक्ति से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे समारोह में सोशल डिस्टैंसिग का पालन एवं मास्क पहनना तथा चेहरे का ढका होना अनिवार्य रूप से जरूरी होगा। आवश्यक एवं चिकित्सा गतिविधियों को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के सीनीयर सिटीजन एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घर में रहना होगा।