Jharkhand: JJMP के एरिया कमांडर सत्येंद्र उरांव ने लातेहर पुलिस के समक्ष किया सरेंडर

झारखंड में लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उग्रवादी संगठन JJMP के एरिया कमांडर सत्येंद्र उरांव उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा ने गुरुवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सत्येंद्र उरांव ने एसपी अंजनी अंजन व सीआरपीएफ के 11वीं बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश शर्मा और द्वितीय कमान अधिकारी विनोद कुमार कनौजिया के समक्ष पुलिस ऑफिस में सरेंडर किया।

Jharkhand: JJMP के एरिया कमांडर सत्येंद्र उरांव ने लातेहर पुलिस के समक्ष किया सरेंडर

लातेहार। झारखंड में लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उग्रवादी संगठन JJMP के एरिया कमांडर सत्येंद्र उरांव उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा ने गुरुवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सत्येंद्र उरांव ने एसपी अंजनी अंजन व सीआरपीएफ के 11वीं बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश शर्मा और द्वितीय कमान अधिकारी विनोद कुमार कनौजिया के समक्ष पुलिस ऑफिस में सरेंडर किया।

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सत्येंद्र उरांव ने कई कांडों में स्वीकार संलिप्तता पुलिस अफसरों ने सत्येंद्र उरांव को बुके व शॉल भेंट किया। मौके पर सत्येंद्र ने कहा कि सरकार की सरेंडर  एवं पुर्नवास नीति से प्रेरित होकर उसने सरेंडर किया है। सत्येंद्र उरांव ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसने पुलिस को बताया कि 29 सितंबर 2021 को नावाडीह के जंगल में जेजेएमपी और पुलिस के बीच हुई एनकाउंटर में अन्य उग्रवादियों के साथ शामिल था। इस एनकाउंटर में झारखंड जगुवार के डिप्टी कमाडेंट राजेश कुमार शहीद हो गये थे।
पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था बड़ा भाई 
सत्येंद्र उरांव ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई हरदयाल उरांव भी जेजेएमपी का एक्टिव मेंबर था। हरदयाल उरांव वर्ष 2019 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। वह अपने भाई कके बारे में जानकारी लेने वह जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के पास गया था।  इसके बाद वह जेजेएमपी से जुड़ गया.
सत्येंद्र उरांव के खिलाफ दर्ज हैं दो मामले
सत्येंद्र उरांव पलामू जिला के पांकी पुलिस स्टेशन एरिया ईरगू गांव का निवासी है। सत्येंद्र उरांव के खिलाफ लातेहार पुलिस स्टेशन में कांड संख्या-236/21, 29 सितंबर 2021, धारा 147/148/14 153/307/302/120 बी.भा.द.वि. 25 (AA) 10/16 यूएपीए एक्ट, 27 आर्म्स एक्ट और 17 सीएलए एक्ट के तहत केस दर्ज है। वहीं मनिका पुलिस स्टेशन में कांड संख्या संख्या 16 / 22, 7 फरवरी 2022, भा.द.वि. की धारा 147/148/149/307, 27 आर्म्स एक्ट और 17 सीएलए एक्ट के तहत केस दर्ज है।