Jharkhand Municipal Election 2026: 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को वोटिंग, 27 फरवरी को काउटिंग
Jharkhand Municipal Election 2026: झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।
- विधानसभा चुनाव वाली ही वोटर लिस्ट से होगा निकाय चुनाव
- मतपत्र और मतपेटिका से गैर-दलीय आधार पर मतदान
- बिना वोटर ID के ये 12 दस्तावेज होंगे मान्य
रांची (Threesocieties.com Desk)। झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2026 का शंखनाद हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने मंगलवार को रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को मतगणना कराई जायेगी।
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राज्य में ये चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रमुख राजनीतिक दल—झामुमो (JMM), भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दल—शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इन चुनावों को राज्य की शहरी राजनीति का ‘सेमीफाइनल’ माना जा रहा है।
48 नगर निकायों में होगा चुनाव
राज्य के कुल 48 नगर निकायों में— नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद व 19 नगर पंचायत शामिल हैं। इन सभी निकायों के 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों के साथ-साथ महापौर/अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन कराया जायेगा। वहीं उपमहापौर/उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित रहेगा और इनका चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा।
आचार संहिता लागू
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह केवल नगर निकाय क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी। 1 अक्टूबर 2024 तक तैयार की गई मतदाता सूची से ही मतदान कराया जाएगा, यानी विधानसभा चुनाव वाली ही मतदाता सूची इस चुनाव में भी मान्य होगी।
बैलेट पेपर से होगा मतदान
नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर और मतपेटिका (Ballot Box) के माध्यम से कराये जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्तों को पर्याप्त संख्या में मतपेटिकाएं उपलब्ध करा दी हैं और मतदान एवं मतगणना कर्मियों को समय पर प्रशिक्षण देने के निर्देश जारी किए हैं।
4304 मतदान केंद्र, सभी सुविधाएं सुनिश्चित
राज्य भर में कुल 4304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 2129 भवनों में स्थित होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर— पेयजल, शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प व प्रकाश व्यवस्था जैसी न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेंगी।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके।
चुनाव से जुड़ी अहम तिथियां
28 जनवरी 2026: चुनाव अधिसूचना जारी
29 जनवरी से 4 फरवरी 2026: नामांकन दाखिल
5 फरवरी 2026: नामांकन पत्रों की जांच
6 फरवरी 2026: नाम वापसी
7 फरवरी 2026: चुनाव चिह्न आवंटन
23 फरवरी 2026: मतदान (सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक)
27 फरवरी 2026: मतगणना (सुबह 8 बजे से)
बिना वोटर ID के भी डाल सकेंगे वोट, ये 12 दस्तावेज होंगे मान्य
झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी 2026 को मतदान और 27 फरवरी 2026 को मतगणना होगी। खास बात यह है कि जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नहीं है, वे भी 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों के जरिए मतदान कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह चुनाव उसी मतदाता सूची के आधार पर कराया जाएगा, जिसका उपयोग विधानसभा चुनाव में किया गया था। यानी एक अक्टूबर 2024 तक जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, वे सभी मतदाता नगर निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
मतदान के समय पहचान अनिवार्य
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (EPIC) मिला है, वे उसी के आधार पर मतदान करेंगे। हालांकि, जिनके पास वोटर ID उपलब्ध नहीं है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बिना वोटर ID के ये 12 दस्तावेज होंगे मान्य
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित 12 पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं—
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
आधार कार्ड
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
मनरेगा के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना / स्मार्ट कार्ड
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
गैर-दलीय आधार पर होंगे चुनाव
झारखंड में नगर निकाय चुनाव गैर-दलीय आधार पर कराए जायेंगे। मतदान मतपत्र और मतपेटिका (Ballot Paper & Ballot Box) के माध्यम से होगा। हालांकि चुनाव गैर-दलीय हैं, लेकिन सभी प्रमुख राजनीतिक दल शहरी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।






