झारखंड: मैनहर्ट घोटाले की एसीबी जांच होगी, एक्स सीएम रघुवर दास पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप

सीएम हेमंत सोरेन मैनहर्ट घोटाले  की सीबीआइ जांच के आदेश दिये हैं। रांची टाउन के सीवरेज-ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के लिए मैनहर्ट को Consultant appointment में घोटाले का आरोप एक्स सीएम रघुवर दास व अन्य पर है। 

झारखंड: मैनहर्ट घोटाले की एसीबी जांच होगी, एक्स सीएम रघुवर दास पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप
हेमंत सोरेन व रघुवर दास (फाइल फोटो)।
  • सीएम हेमंत सोरेन ने एसीबी जांच के दिये आदेश
  • रांची टाउन के सीवरेज ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के लिए मैनहर्ट Consultant appointment में है अनियमितता का आरोप

रांची। सीएम हेमंत सोरेन मैनहर्ट घोटाले  की सीबीआइ जांच के आदेश दिये हैं। रांची टाउन के सीवरेज-ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के लिए मैनहर्ट को Consultant appointment में घोटाले का आरोप एक्स सीएम रघुवर दास (तत्कालीन नगर विकास मंत्री)  व अन्य पर है। सीएम हेमंत सोरेन ने एसीबी को यह आदेश दिया है कि मैनहर्ट Consultant appointment में की गई अनियमितता, भ्रष्टाचार व षड्यंत्र के इस मामले में झारखंड विधानसभा के सदस्य सह सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति सरयू राय की कंपलेन व हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच करें।

एक्स मिनिस्टर सरयू राय ने मैनहर्ट घोटाले के इस मामले में दो माह पहले ही  घोटाले की 18 बिंदुओं पर एसबी में डिटेल में लिखित कंपलेन कर जांच की मांग की थी। उन्होंने इस मामले में एसीबी के डीजी से मिलकर कर परिवाद पत्र सौंप कर जांच का आग्रह किया था।उनका आरोप है कि एक साजिश के तहत सरकारी खजाने से गलत तरीके से करोड़ों रुपये निकाले गये हैं। श्री राय के कंपलेन के आधार पर एसीबी ने सरकार से मामले में एफआइआर दर्ज करने के लिए अनुमति की मांग की थी। सीएम ने दो माह बाद अनुमति देते हुए जांच का आदेश दे दिया है।श्री राय के कंपलेन के आधार पर एसीबी ने सरकार से पत्राचार कर मामला दर्ज करने के लिए अनुमति की मांग की थी। दो माह बाद मुख्यमंत्री ने अनुमति देते हुए जांच का आदेश दे दिया है।
सरयू राय ने सीएम को लिखा था पत्र
एमएलए सरयू राय ने दो अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को लेटर लिखकर मैनहर्ट मामले में एसीबी को समुचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था। अपने लेटर में सरयू ने वर्ष 2018 की  28 सितंबर को हाइकोर्ट द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में हाइकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को एसीबी की जांच पर कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करने को कहा है।
मैनहर्ट घोटाला 
रांची के सिवरेज-ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के लिए मैनहर्ट Consultant appointment की गई थी। आरोप है किइसमें योग्यता नहीं रखने वाली कंपनी मैनहर्ट को चुना गया था। इससे तत्कालीन नगर विकास सचिव ने तत्कालीन विभागीय मंत्री रघुवर दास के सामने यह प्रोपोजल दिया था कि टेंडर को कैंसिल कर नया टेंडर निकाला जाय। इस प्रोपोजल को तत्कालीन विभागीय मंत्री ने खारिज कर दिया था। उसी टेंडर पर चयन करने का आदेश जारी किया था। आरोप है कि मैनहर्ट के नाम पर जो टेंडर रांची के सिवरेज-ड्रेनेज का डीपीआर तैयार करने के लिए डाला गया था वह असली मैनहर्ट सिंगापुर की नहीं, बल्कि इसके लिए इंडिया में ही इस नाम का संस्थापक बनाकर टेंडर डाल दिया गया था।