धनबाद: राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

धनबाद के राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी के जाति प्रमाण पत्र विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट में नई याचिका दायर। बर्खास्तगी और पद से हटाने की मांग।

धनबाद: राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी के खिलाफ  झारखंड हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका
अलीशा कुमारी (फाइल फोटो)।
  • जाति प्रमाण पत्र विवाद पर नयी याचिका

रांची। कोयला राजधानी धनबाद  के राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी के जाति प्रमाण पत्र विवाद का मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जामताड़ा निवासी रामचंद्र महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अलीशा कुमारी को पद से हटाने और आरक्षण का गलत लाभ लेने के आरोप में बर्खास्त करने की मांग की है।
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अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जांच में यह बात सामने आयी थी कि अलीशा कुमारी के पिता ने जामताड़ा के डुमरी में जमीन खरीदी थी और 10 साल पहले घर भी बनाया था। जांच में सामने आया था कि उनके पिता भुवनेश्वर प्रसाद अग्रवाल मूल रूप से बिहार के नवादा जिले के निवासी हैं, लेकिन जामताड़ा के डुमरी में जमीन खरीदने और मकान बनाने की जानकारी दी गयी थी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अलीशा कुमारी का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश जारी किया था।
वंशावली में भी गड़बड़ी पायी गयी थी। रजिस्ट्री और लगान रसीद में उनके पिता का नाम स्व. रघुवीर प्रसाद अग्रवाल दर्ज है, जबकि स्वयं घोषित वंशावली में नंदकिशोर भगत और भुवनेश्वर प्रसाद अग्रवाल को पिता-पुत्र बताया गया था। इसी विरोधाभास के आधार पर जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया गया था। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। लेकिन नयी याचिका दायर होने से अलीशा कुमारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि अलीशा कुमारी 2018 बैच की सब इंस्पेक्टर हैं। जाति प्रमाण पत्र विवाद के बावजूद उन्हें थाना प्रभारी के पद पर तैनात किया गया है।