Dhanbad: जेल में अमन सिंह मर्डर केस में जेलर सस्पेंड, दो पिस्टल बरामद, FIR दर्ज

धनबाद जेल में बंद शार्प शूटर अमन सिंह की मर्डर मामले में प्रशासनिक एक्शन शुरु हो गयी है। जेलर मो. मुस्तकीम अंसारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर ट्रांसफर किया गया है। मो मुस्तकीम के खिलाफ पिटार्मेंटल प्रोसिडिंग चलाने का निर्देश दिया गया है। चतरा के जेलर को तत्काल प्रभाव से धनबाद जेलर के रुप में पदस्थापित किया गया है।  

Dhanbad: जेल में अमन सिंह मर्डर केस में जेलर सस्पेंड, दो पिस्टल बरामद, FIR दर्ज
जानकारी देते जेल आईजी व डीसी।

धनबाद। धनबाद जेल में बंद शार्प शूटर अमन सिंह की मर्डर मामले में प्रशासनिक एक्शन शुरु हो गयी है। जेलर मो. मुस्तकीम अंसारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर ट्रांसफर किया गया है। मो मुस्तकीम के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग चलाने का निर्देश दिया गया है। चतरा के जेलर को तत्काल प्रभाव से धनबाद जेलर के रुप में पदस्थापित किया गया है।  

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जेल में हुई बंदी की मर्डर मामले की जांच करने धनबाद पहुंचे जेल आईजी उमा शंकर सिंह ने सर्किट हाउस में मीडिया को बताया कि रविवार को मंडल कारा धनबाद में जेल के अंदर गोलीबारी की एक घटना में हॉस्पिटल वार्ड में संसिमित कैदी अमन सिंह की गोली लगने से मृत्यु हो गयी। गोली मारने वाले की पहचान सुंदर महतो के रूप में की गयी है। घटना के तुरंत बाद मौके पर जिला के डीसी व एसएसपी, धनबाद जिला प्रशासन के अन्य सीनीयर अफसर एवं पुलिस बल के साथ पहुंचे एवं स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए अविलंब घायल कैदी अमन सिंह को एसएनएमएमसीएच में बेहतर इलाज के लिए भेज गया, जहां डॉक्टर द्वारा कैदी अमन को मृत घोषित कर दिया गया।

त्रिस्तरीय समिति बनाकर सम्पूर्ण घटनाक्रम एवं सुरक्षा में चूक की जांच के लिए निर्देशित किया गया

जेल आईजी ने बताया कि घटना के बाद जिला प्रशासन एवं जेल प्रशासन द्वारा अलग अलग टीम बनाकर सभी वार्डो, सेलो एवं पूरे कैंपस की सघन तलाशी ली गयी। तलाशी की दौरान छह मोबाइल और 18000 रूपए बरामद हुए। उन्होंने बताया कि मौके पर स्थिति को संभालते हुए जिला एवं जेल प्रशासन द्वारा कैदियों में आपसी टकराव एवं गैंगवार की संभावना को देखते हुए अलग-अलग गुटों के कैदियों को फ़ौरन अलग अलग सेल में बंद किया गया। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा एडीएम लॉ एंड आर्डर, अपर समाहर्ता, सिटी एसपी की त्रिस्तरीय समिति बनाकर सम्पूर्ण घटनाक्रम एवं सुरक्षा में चूक की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। राज्य स्तर से कारा निरीक्षणालय के द्वारा सहायक कारा महानिरीक्षक – 1, सहायक कारा महानिरीक्षक – 2 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, कारा निरीक्षालय की त्रिस्तरीय समिति बनाकर जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच एवं वार्डो / सेलो में सघन छापेमारी के लिए 24 x 7 तीन टीम का गठन कर मंडल कारा में प्रतिनियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान उक्त घटना में प्रयुक्त आर्म्स को ट्रेस करते हुए कारा कैंपस से दो पिस्टल बरामद किये गये हैं। उक्त घटनाक्रम में कुल चार एफआइआर दर्ज की गई है। हॉस्पिटल वार्ड में घटनास्थल की बेरीकेडिंग करते हुए उसे सेनीटाइज कर दिया गया है। वहीं जेल प्रशासन के द्वारा वैसे पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित किया गया है जिनकी लापरवाही से उपरोक्त घटना घटी। इसे गंभीर चूक मानते हुए उक्त घटनाक्रम में लापरवाही बरतने वाले दो कक्षपालों (एक्स आर्मी मैन) की संविदा रद्द कर दी गई है। वहीं पांच कक्षपालों को निलंबित करते हुए इन्हें केंद्रीय कारागार हजारीबाग में उनका मुख्यालय निर्धारित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है। मंडल कारा धनबाद में कक्षपालों की कमी को देखते हुए सात कक्षपालों को अन्यत्र जेल से मंडल कारा धनबाद में पदस्थापित किया गया है।

आईजी ने बताया कि जेलर, मंडल कारा, धनबाद – मो. मुसत्कीम अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित एवं स्थानांतरित करते हुए विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया है। मंडल कारा, चतरा के जेलर को तत्काल प्रभाव से मंडल कारा, धनबाद के जेलर के रुप में पदस्थापित किया गया है। उपरोक्त घटनाक्रम को देखते हुए जेल सुपरिटेंडेंट, मंडल कारा धनबाद एवं डीसी की अनुसंशा के आलोक में कुल 23 कैदियों को राज्य के अन्य कारा में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, परंतु मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी – डीसीएलआर, जिला पुलिस के वरीय पुलिस पदाधिकारी – डीएसपी लॉ एंड आर्डर को डे टू डे मॉनिटरिंग एवं गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

आरोपी को पुलिस ने पांच दिनों के रिमांड पर लिया

आईजी ने कहा कि जिला पुलिस धनबाद द्वारा आरोपी सुंदर महतो की रिमांड के लिए कोर्ट को अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में कोर्ट ने कुल पांचदिनों का रिमांड दिया है। रिमांड के दौरान पूछताछ के क्रम में डिटेल जांच के पश्चात स्थितियां और स्पष्ट हो पायेगी। डीसी ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनबाद को इस घटना की न्यायिक जांच करने के लिए न्यायिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया है। घटनाक्रम की सूचना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन, दिल्ली को रविवार को दी गयी है।

अमन मर्डर मामले में दो एफआइआर दर्ज
जेल के कारापाल मो. मुस्तकीम अंसारी ने एफआइआर में कहा है कि 03.12.2023 को अपराह्न लगभग 250 बजे मैं मंडल कारा परिसर स्थित अपने सरकारी आवास में था, तभी मुझे कारा के अंदर कई बार धमाके की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत कारा के अन्दर आया तो गार्ड ने बताया कि अंदर गोली चली है। सूचना पाकर कारा का सायरन बजाया गया तथा तुरंत गेट से ही पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, धनबाद को मोबाइल के द्वारा सूचना दी। सूचना उपरांत कारा के कर्मियों के साथ कारा के अंदर जा रहा था कि गुमटी की तरफ से कक्षपाल रंजीत कुमार एवं कुछ बंदी अपने साथ बंदी अमन सिंह को बिस्तर सहित (गद्दा एवं बेड सीट) त्वरित गति से लेकर आ रहे थे। मैंने तुरंत डॉ राजीव कुमार सिंह, अतिरिक्त प्रभार, मंडल कारा, धनबाद को इस बात की सूचना दी।

तत्काल ही डॉ राजीव कुमार सिंह आये तथा जांचोपरात बंदी को गंभीर रूप से जख्मी बताया तथा एम्बुलेंस बुलाकर तुरंत प्राण रक्षार्थ एसएनएमएमसीएच ले जाने की सलाह दी। एंबुलेंस बुलाकर एसएनएमएमसीएच, धनबाद की इमर्जेंसी में अमन सिंह को एडमिट कराया, डॉक्टर्स ने इलाज के क्रम में उक्त बंदी को मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात मंडल कारा वापस आया तथा कारा में तैनात सुरक्षाकर्मियों से पूछ-ताछ प्रारंभ की.ड्यूटी में तैनात दफा इंचार्ज रजीत कुमार ने बताया कि अस्पताल वार्ड में भर्ती बंदी अमन सिंह पर गोली चलाने वाले की पहचान वह कर सकता है। तत्काल मैने दफा इंचार्ज रंजीत कुमार के बताये अनुसार वार्ड नं0-3 में प्रवेश किया। गोली चलाने वाले की पहचान उक्त सुरक्षाकर्मी द्वारा की गयी। पूछ-ताछ करने पर उसने अपना नाम सुंदर महतो बताया। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य बंदियों के साथ साजिश कर मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। एफआइआर में सुंदर व अन्य पर कार्रवाई की मांग की गयी है।

कार्यपालक दंडाधिकारी के कंपलेन पर जेल में अवैध रूप से छह मोबाइल रखने के आरोप में एफआइआर

धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह मर्डर केस में दूसरी एफआइआर कार्यपालक दंडाधिकारी अंशु कुमार पांडेय के बयान पर कारागार अधिनियम की धारा 41,42 के तहत दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पुलिस को अब तक कई तरह की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि डीसी के आलोक में मंडल कारा धनबाद के सभी कैदी वार्डों में छापामारी के लिए एक टीम गठित की गयी थी, जिसमें वह भी शामिल थे। छापामारी के दौरान जेल के कैदी वार्ड संख्या तीन के शौचालय की जांच करने पर पाया कि दीवार में लगे बल्ब होल्डर के पीछे ईंटों को तोड़कर एक बड़ा छेद बनाया गया था। उसमें अवैध रूप से छह मोबाइल छुपाकर रखे गये थे। गवाह दिलीप कुमार साव एवं रंजीत कुमार के समक्ष उक्त मोबाइल जब्त किये गये। अज्ञात लोगों द्वारा उक्त मोबाइल फोन को जेल परिसर में रख कानून विरुद्ध काम किया गया है।अमन सिंह मर्डर केस के आई्ओ पुलिस इंस्पेक्टर सह सरायढेला थाना प्रभारी विनय कुमार को और जेल में रेड के दौरान मोबाइल बरामदगी से संबधित एफआइआर के आईओ धनबाद पुलिस स्टेशन के जेएसआइ कुंदन वर्मा को बनाया गया है। आर्म्स एक्ट के अलावा एक और एफआइआर दर्ज की गयी है। 

सीआइडी आइजी ने जेल पहुंच कर की अमन मर्डर केस की जांच
सीआइडी के आइजी असीम विक्रांत मिंज धनबाद पहुंचकर जेल अमन सिंह की मर्डर मामले की जांच की। आईजी धनबाद डीसी वरुण रंजन, एसएसपी संजीव कुमार व अन्य सीनीर अफसरों के साथ धनबाद मंडल जेल में जांच करने पहुंचे। आईजी के साथ आये सीआईडी की टीम ने जेल के वार्ड व हॉस्पिटल वार्ड की छानबीन कीी। सीसीटीवी फुटेज खंगाला। सीआइडी टीम धनबाद जिला पुलिस की टीम अमन सिंह गैंग के बंदियों को अलग-अलग बुलाकर पूछताछ शुरू की।  जिस वार्ड में अमन सिंह को रखा जाता था उसका निरीक्षण कर उसके सामान की जांच की गयी। जिसने अमन सिंह को गोली मारी थी, उसके भी वार्ड का निरीक्षण कर उसके साथी बंदियों से पूछताछ की गयी।

गैंगस्टर अमन की मर्डर पर झारखंड हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से मांगी रिपोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर मर्डर करने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस दौरान आईजी जेल को पांच दिसंबर को ऑनलाइन कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने राज्य सरकार से घटना को लेकर पूछा कि जेल में हथियार कैसे पहुंच गये। जेल की सुरक्षा में चूक का कारण क्या है। अब अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है।

जेल आईजी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कारा महानिरीक्षक को ऑनलाइन कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि इस मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया गया है, जो घटना की जांच कर रही है। कारा महानिरीक्षक भी धनबाद गये हैं। अधिकारियों की टीम लौटेगी तो इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जायेगी।

धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की रविवार को गोली मार कर मर्डर कर दी गई थी। अमन सिंह को सात गोली मारी गई थी। अमन सिंह धनबाद के एक्स डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह की मर्डर के मामले में जेल में बंद था।