धनबाद: भाजपा नेता सतीश सिंह हत्याकांड में गांधी दोषी, सजा 17 अक्टूबर को सुनायी जायेगी
धनबाद में भाजपा नेता सतीश सिंह हत्याकांड का फैसला आया। अदालत ने मुख्य आरोपी सतीश साव उर्फ गांधी को दोषी करार दिया, जबकि विकास सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सजा 17 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।

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पांच साल पुराने चर्चित सतीश सिंह हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला
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मुख्य आरोपी सतीश साव उर्फ गांधी दोषी करार
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दूसरा आरोपी विकास सिंह साक्ष्य के अभाव में हुआ रिहा
धनबाद। कोयला राजधानी धनबाद के केंदुआ भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह हत्याकांड मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 कुमार साकेत की अदालत ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त सतीश साव उर्फ गांधी को दोषी करार दिया, जबकि विकास सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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अभियुक्त सतीश साव वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। अदालत ने सजा की सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर 2025 तय की है। वहीं, विकास सिंह की ओर से अधिवक्ता जया कुमार और आयुष सिन्हा ने पैरवी की थी। भाजपा नेता सतीश सिंह की 19 अगस्त 2020 को हत्या दिनदहाड़े गोली मारकर कर दी गयी थी। यह घटना बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर के पास हुई थी।
हत्या के बाद पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में सतीश साव उर्फ गांधी ने 5 अगस्त 2021 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इस हत्याकांड में पहले ही तीन अभियुक्त — ललन कुमार दास उर्फ ललन दास (पुटकी निवासी), बाबू राजा उर्फ चंद्र प्रकाश (सिंदरी निवासी) और उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो (कालीपुर निवासी) को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है।