Jharkhand : झारखंड के आठ जिलों में खोले गये साइबर पुलिस स्टेशन, DSP हेडक्वार्टर बनेंगे 'थानेदार'

झारखंड में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ठोस पहल शुरू कर दी है। अब तक पूरे प्रदेश में सीआइडी के अधीन संचालित सिर्फ एक ही साइबर पुलिस स्टेशन चल रहा था। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में साइबर सेल कार्यरत था। अब स्टेट गवर्ननमेंट ने आठ जिलों के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सृजित कर दिया है। यह पुलिस स्टेशनअब पूरी तरह कार्य करने लगेगा। इसके लिए राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

Jharkhand : झारखंड के आठ जिलों में खोले गये साइबर पुलिस स्टेशन, DSP हेडक्वार्टर बनेंगे 'थानेदार'
  • गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की नोटिफिकेशन

रांची। झारखंड में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ठोस पहल शुरू कर दी है। अब तक पूरे प्रदेश में सीआइडी के अधीन संचालित सिर्फ एक ही साइबर पुलिस स्टेशन चल रहा था। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में साइबर सेल कार्यरत था। अब स्टेट गवर्ननमेंट ने आठ जिलों के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सृजित कर दिया है। यह पुलिस स्टेशनअब पूरी तरह कार्य करने लगेगा। इसके लिए राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

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आठ जिलों में खुलेंगे साइबर पुलिस स्टेशन
जारी अधिसूचना के अनुसार, रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा व सरायकेला-खरसांवा में एक-एक साइबर पुलिस स्टेशन सृजित हुआ है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में संबंधित जिले में कार्यरत डीएसपी हेडक्वार्टर कोको वहां का थाना प्रभारी बनाया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला में उपलब्ध पुलिस इंस्पेक्टर को साइबर पुलिस स्टेशन में प्रतिनियुक्ति, पदस्थापन या अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता के रूप में प्रतिनियुक्त करने के लिए वहां के एसपी सक्षम होंगे।

यदि आईटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कांडों के अनुसंधान के लिए अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक पक्ति के अधिकारियों की आवश्यकता हो तो एसपी जिला में उपलब्ध दारोगा पंक्ति के अधिकारियों को डीजीपी से अनुमति लेकर पुलिस निरीक्षक पंक्ति में कागजी प्रोन्नति देकर पदस्थापित कर सकते हैं।हालांकि, ऐसी प्रोन्नति पूर्ण रूप से अस्थाई होगी और इसका कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा और इसका पुलिस अवर निरीक्षक पंक्ति के अधिकारियों को वरीयता सूची में कोई प्रभाव नहीं होगा।

इसके अलावा, जिला में उपलब्ध पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक को अनुसंधान में सहयोग के लिए पर्याप्त संख्या में पदस्थापित, प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। ये अधिकारी पुलिस निरीक्षक अनुसंधानकर्ताओं के साथ सहायक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।जारी अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि साइबर अपराध थाना के सृजन के लिए कोई पद सृजित नहीं किया जायेगा।