बिहार: तंबाकू वाले गुटखा व पान मसाला पर फिर लगा बैन, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी किया आदेश

बिहार में एक बार फिर तंबाकू से निर्मित होने वाले सभी प्रकार के गुटखा और पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। तंबाकू से बनने वाले पान मसाला और गुटखा पर बैन एक वर्ष के लिए लगाया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त प्रत्यय अमृत के निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 

बिहार: तंबाकू वाले गुटखा व पान मसाला पर फिर लगा बैन, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी किया आदेश

पटना। बिहार में एक बार फिर तंबाकू से निर्मित होने वाले सभी प्रकार के गुटखा और पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। तंबाकू से बनने वाले पान मसाला और गुटखा पर बैन एक वर्ष के लिए लगाया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त प्रत्यय अमृत के निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 

EPF कंट्रीब्यूशन में देरी के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई कंपनी को करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
तंबाकू व निकोटिन युक्त गुटखा व पान मसाला पर बैन

हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन मिलाकर बेचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट के सितंबर, 2016 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। गुटखा और पान मसाला खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। लिहाजा ऐसे पदार्थों की बिक्री को राज्य में बैन किया गया है। बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

उल्लेखनीय कि इसके पहले सभी ब्रांड के गुटखा और पान मसाला में मैग्निशियम की मात्रा पाई गई थी। उसके बाद 2019 में ऐसे पान मसाले और गुटखा को बैन किया गया था। सरकार का आदेश 30 अगस्त, 2020 तक प्रभावी रहा। बैनको आगे नहीं बढ़ाया गया था। अब इस संबंध में नए सिरे से आदेश जारी हुआ है।बिहार में शराब पर प्रतिबंध लागू है। राज्य में अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती रही है। इसे देखते हुए अब प्रतिबंधित गुटखा व पान मसाला के कारोबारियों के खिलाफ भी सख्ती बरती जा सकती है।