नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर अवमानना का नोटिस दिया, अगली सुनवाई 30 अप्रैल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर अनमानना नोटिस जारी किया है. बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का केस दायर कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राहुल से जवाब मांगा था. राहुल गांधी की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा गया कि अपने उस बयान पर वह खेद जताते हैं जिसमें कहा था कि कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है. राहुल ने हलफनामा में कहा था कि कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा और गर्म चुनावी माहौल में जोश में उनके मुंह से यह बात निकल गयी. राहुल ने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया था. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने माना है कि उनका बयान गलत था. राहुल ने कहा है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश को नहीं देखा था और बयान जोश और उल्लास में दे दिया था. राहुल ने इस बयान के लिए जो खेद जताया है वह भी एक लाइन में ब्रैकेट में लिखा गया है. जो लिप सर्विस (दिखावटी) है. जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चौकीदार कौन है तब मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल ने अमेठी से लेकर वायनाड तक में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है और चौकीदार नरेंद्र मोदी हैं. ये देखा जाना चाहिए कि कैसे एक नैशनल पार्टी के लीडर सुप्रीम कोर्ट के साथ बर्ताव कर रहे हैं. कोर्ट ने लेखी की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि राहुल ने जवाब में क्या लिखा है? इस पर रोहतगी ने कहा कि राहुल ने माना है कि उन्होंने कोर्ट का आदेश देखे बगैर पत्रकारों को गलत बयान दिया था. रोहतगी ने कहा जैसे उन्होंने खेद जताया है उसे माफ़ी मांगना नही कहा जा सकता. राहुल की ओर से पेश एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ये कोई सोच नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है. पिछले 18 महीने से राजनीतिक गलियारे में चौकीदार स्लोगन घूम रहा है. हमने इस बात को लेकर खेद व्यक्त किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है. लेकिन हम पॉलिटिकल स्लोगन पर कायम हैं कि चौकीदार चोर है. राहुल वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने उनसे सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा था जो उन्होंने दिया. कोर्ट ने उन्हे नोटिस नहीं जारी किया था. चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि नोटिस नही जारी हुआ तो अब नोटिस दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने राहुल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राहुल के खिलाफ दायर याचिका रद्द करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें लगता है कि याचिका पर राहुल को नोटिस जारी किया जा सकता है. उन्होंने रजिस्ट्रार को सुनवाई मंगलवार को रखने के निर्देश दिये.