झारखंड: प्रिंट रेट से अधिक पर शराब बचने पर दुकान लाइसेंस कैंसिल होगा

रांची:उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव ने कहा है कि राज्य में प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचते पकड़े जाने पर शराब दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जायेगा.श्री यादव ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.पिछले दिनों धनबाद में प्रिंट रेट से अधिक पर बीयर बेचते पकड़े गये एक शराब दुकान का लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. धनबाद पुलिस लाइन के सामने स्थित एक शराब दुकान पर 100 रुपये की बीयर 120 रुपये में बेची जा रही थी.एक्साइज अफसर ने दुकान से बीयर खरीदी तो प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे लिये गये.पिछले दिनों रांची के पुंदाग क्षेत्र में विशाल कुमार नाम की लाइसेंसी शराब दुकान को सील बोतल में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया.दुकान में पानी मिला कर बोतल दोबारा सील कर शराब बेची जा रही थी.वहां अलग-अलग ब्रांड की शराब के लेबल और खाली बोतलें भी मिली थीं.उत्पाद विभाग द्वारा लाइसेंसी विशाल कुमार की दुकान से सील कर शराब की बोतलों की जांच करायी गयी है.जांच में पानी मिला कर शराब बेचने की पुष्टि हुई है.उत्पाद विभाग ने विशाल कुमार की दुकान सील करते हुए उसका लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.