नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश पति‍ की सैलरी के 30% मिले पत्नी‍ को गुजारा भत्ता

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की कुल सैलरी का 30 परसेंट हिस्सा पत्नी को गुजारा भत्ते के रूप में दिया जाये. कोर्ट ने ने कहा है कि कमाई के बंटवारे का फार्मूला निश्चित है. इसके अंतर्गत यह नियम है कि अगर एक आमदनी पर कोई और निर्भर न हो तो पति की कुल सैलरी का 30 फीसदी हिस्सा पत्नी को मिलेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला एक महिला की याचिका पर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पति की सैलरी का 30 परसेंट महिला को दिया जाये. महिला की शादी वर्ष 2006 की सात मई को सीआइएसएफ इंस्पेक्टर से हुई थी. दोनों वर्ष 2006 की 15 अक्टूबर को ही अलग हो गये. महिला ने गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट में याचिका दायर की. सबसे पहले साल 2008 में महिला का गुजारा भत्ता तय किया गया.इसके मुताबिक पति को यह निर्देश दिया गया कि वह कुल सैलरी का 30 परसेंट हिस्सा महिला को दें.महिला के पति ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इसे घटाकर 15 परसेंट कर दिया. इसके बाद महिला ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था.