झारखंड: 108 एंबुलेंस और शव वाहन पर रोड टैक्स नहीं लगेगा

धनबाद: झारखंड में चलने वाले 108 एंबुलेंस, शव वाहन व मोबाइल मेडिकल वैन को अब किसी भी प्रकार का रोड टैक्स नहीं देना होगा. हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल नितिन मदन कुलकर्णी ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चलने वाले सरकारी व पीपीपी मोड के आकस्मिक वाहनों को अब रोड टैक्स से छुटकारा मिल जायेगा. यूपी, एमपी, ओड़िसा व छत्तीसगढ़ में भी आकस्मिक वाहनों को रोड टैक्स नहीं लगता है. गर्वमेंट हॉस्पीटल के लिए एंबुलेंस, मोबाइल मेडिकल वैन खरीद कर भेजती तो हैं, लेकिन सबसे रोड टैक्स को लेकर बाधा आ जाती है. पीएमसीएच को वर्ष 2013-14 में पीएमसीएच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एंबुलेंस दिया था. रोड टैक्स को लेकर एंबुलेंस चार वर्षों तक पीएमसीएच में पड़ी रही. वर्ष 2018 में इस एंबुलेंस का रोड टैक्स दिया गया. झारखंड में 315 से ज्यादा 108 एंबुलेंस झारखंड में जिक्यूटिजा हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ पीपीपी मोड पर एग्राीमेंट कर 315 से अधिक 108 एंबुलेंस चल रहे हैं. धनबाद में लगभग 20 एंबुलेंस हैं. जिले में दो सौ शव वाहन व मोबाइल मेडिकल वैन हैं. ये तीनों प्रमुख सेवाएं निशुल्क लोगों को मिल रही हैं.