धनबाद:बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी फैसला सात मार्च को

धनबाद। कतरास की महिला लीडर के साथ यौन शोषण के मामले में बीजेपी के एमएलए ढुल्लू महतो अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की कोर्ट में मंगलवार को बचाव पक्ष से झारखंड हाइ कोर्ट के एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की। एडवोकेट ने एफआइआर डिले पर बहस करते हुए कहा कि एमएलए के खिलाफ महिला द्वारा लगाया गया आरोप गलत है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीडी पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केस डायरी एमएलए के खिलाफ गवाहों को धमकाने की शिकायत आयी हैं। एमएलए के खिलाफ अब भी कई मामले कोर्ट में लंबित हैं। कोर्ट ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए अगली तारीख सात मार्च निर्धारित कर दी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी की पदाधिकारी रही महिला लीडर ने पहले एमएलए के खिलाफ यौन शोषण की कोशिश की आरोप लगायी थी। घटना की डेट वर्ष 2915 की 13 नवंबर बताया गया था। महिला की कंपलेन पर केस दर्ज नहीं हुई तो वह हाई कोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश पर पिचले साल नवंबर में एमएलए के किलाफ कतरास पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज की गी थी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में कोर्ट में दर्ज कराये गये अपने बयान में एमएलए ढुल्लू महतो पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। ढुल्लू अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक पखवारे से फरार चल रहे हैं। जमीन कब्जा व मारपीट मामले में भी ढुल्लू को पुलिस खोज रही है। पुलिसढुल्लू की खोज में लगातार रेड कर रही है। पुलिस ने सोमवार की रात ढुल्लू के ससुराल बोकारो जिला के चोफान बस्ती में भी रेड की लेकिन वह नहीं मिले। पुलिस ने रिश्तेदारों से ढुल्लू को सरेंडर करवाने को कहा। सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की करने की बात कही।