धनबाद: म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन ने ट्रेड लाइसेंस फर्जीवाड़ा मामले में 11 दुकानदारों से वसूला जुर्माना

धनबाद: कारोबारियों द्वारा ट्रेड लाइसेंस के लिए धनबाद म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन (डीएमसी) से दुकान का क्षेत्रफल छिपाना महंगा पड़ रहा है. ट्रेड लाइसेंस के लिए दुकान का वास्तविक क्षेत्रफल गलत दर्शाने पर 12 दुकानदारों को जुर्माना देना पड़ा है. इस तरह की गड़बड़ी में डीएमसी ने झरिया अंचल के अंदर 12 दुकानदारों से दो-दो हजार जुर्माना वसूला है.

डीएमसी में दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लीकेशन डाला था. डीएमसी ने लाइसेंस की जांच की तो दुकानदारों की फरजीवाड़ा पकड़ायी. दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस के फॉर्म में दुकान का जो क्षेत्रफल दिखाया गया था, जांच में उसमें अंतर मिला. किसी दुकानदारों ने 900 वर्ग फीट की दुकान को 300 वर्ग फीट शो किया, तो किसी ने 500 वर्ग फीट.

दुकानदारों पर हुई कार्रवाई

1- एसआर प्लास्टिक

2-  झारखंड पोल्ट्री फॉर्म

3 - परी फर्नीचर

4- बजरंग बरदाना भंडार

5 - न्यू बिहार पोल्ट्री शॉप

6 - पीहू फ्लावर मील

7-  भगानिया नर्सिंग होम

8 - रौनक बैग स्टोर

9 - शाहिद स्क्रैप प्लास्टिक शॉप

10 - मां काली इंटरप्राइजेज

11 - आरएफ प्लास्टिक

ट्रेड लाइसेंस फीस

100 से 500 वर्गफीट - 500 रुपये

501 से 1000 वर्गफीट - 1500 रुपये

1000 वर्गफीट से ऊपर -2500 रुपये