नई दिल्ली:Aadhaar और PAN कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक

नई दिल्ली: सेंट्रल गर्वमेंट नेआधार और पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन फिर से बढ़ा दी है. पहले आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, अब इसे बढ़ा कर 31 दिसंबर 2019 तक कर दी गयी है. CBDT( केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गयी है. Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the date for linking PAN & Aadhaar from 30th September, 2019 to 31st December, 2019. pic.twitter.com/nGsULxLnuj — ANI (@ANI) September 28, 2019 इनएक्टिव हो जायेगा पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आधार को पैन से जोड़ने को अनिवार्य किया गया है. अगर CBDT की डेडलाइन के 31 दिसंबर तक आधार को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा गया तो एक जनवरी 2020 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय(Inactive) हो जायेगा. पहले एक नियम था, जिसमें कहा गया था कि जब तक आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को तय समय सीमा के अंदर लिंक नहीं करा लेते तो तब तक आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं कर सकते. फिर ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड अमान्य (Invalid) हो जाता था.सरकार के नियम के अनुसार उन व्यक्तियों को जिनके पास पैन कार्ड है, उन्हें पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड स्वीकार नहीं किया जायेगा और वह किसी काम का नहीं रहेगा. पैन से आधार को लिंक करें Step 1 पहले इनकम टैक्स की e-Filing Website www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाने के बाद लेफ्ट साइड में 'Link Aadhaar' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे. सामने एक विंडो ओपन होगी. Step 2 विंडो ओपन होने के बाद इसमें अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आपके आधार कार्ड में जो नाम है उसे लिखना है. Step 3 अगले विकल्प में आपको 'I Have Only Year Of Birth In Aadhaar Card' का विकल्प दिखाई देगा, अगर आधार कार्ड में आपकी पूरी Date Of Birth लिखी है तो इस पर Tick ना करे और अगर सिर्फ Birth Year लिखा हुआ है तो इस ऑप्शन को Tick कर दें. Step 4 नाम लिखने के बाद अब कैप्चा कोड को भर दे, अगर कैप्चा कोड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो OTP को ना लिखे. Captcha Code या OTP में से किसी एक ऑप्शन का चयन कर सकते है.। Step 5 अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा जिसे OTP बॉक्स में लिखे. इसके बाद 'Link Aadhar' पर क्लिक करे, क्लिक करते ही पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक हो जायेगा.