झारखंड हाई कोर्ट का आदेश, बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज SI सुमन कुमार को अगले 10 वर्ष तक नहीं बनायें OC

झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद जिले के बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन में जालसाजी के एक केस में फर्जी तरीके से आरोपी बनाने मामले में कड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज सुमन कुमार को अगले 10 वर्ष तक कहीं भी ओसी नहीं बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर सुमन ट्रेनिंग पर भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट का आदेश धनबाद एसएसपी को मिल गया है।

झारखंड हाई कोर्ट का आदेश, बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज SI सुमन कुमार को अगले 10 वर्ष तक नहीं बनायें OC
  • सीओे व थानेदार ने जालसाजी मामले फरजी तरीके से आरोपी बना दिया
  • बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन को अपग्रेड कर इंस्पेक्टर लेवल को अफसर इंचार्ज बनाए
  • गोविंदपुर सीओ रामजी वर्मा पर भी कार्रवाई करने का आदेश
रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद जिले के बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन में जालसाजी के एक केस में फर्जी तरीके से आरोपी बनाने मामले में कड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज सुमन कुमार को अगले 10 वर्ष तक कहीं भी ओसी नहीं बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर सुमन ट्रेनिंग पर भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट का आदेश धनबाद एसएसपी को मिल गया है।
हाई कोर्ट ने SSP संजीव कुमार को सुमन कुमार के कृत्य से DGP को अवगत कराने तथा SI को ट्रेनिंग पर भेजने को कहा है। जस्टिस केपी देव की कोर्ट ने कहा कि बरवाअड्डा एक संवेदनशील पुलिस स्टेशन है। इसलिए वहां किसी सब इंस्पेक्टर को नहीं इंस्पेक्टर लेवल को इंचार्ज बनाना चाहिए।जस्टिस केपी देव की कोर्ट ने 29 नवंबर को भूखल महतो की ओर से दायर वाद संख्या- WP 5888 की सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गोविंदपुर के सीओ रामजी वर्मा व बरवाअड्डा ऑफिसर इंचार्ज सुमन द्वारा प्रार्थी भूखल महतो को गलत तरीके से फंसाये जाने के मामले में सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने अफसरों को वीडीयो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति से छूट प्रदान की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।
 कोर्ट ने गोविंदपुर सीओ रामजी वर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीसी संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार व गोविंदपुर सीओ रामजी वर्मा तथा बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन के ओसी सुमन कुमार ऑनलाइन उपस्थित थे। डीसी व एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। कोर्ट ने एसएसपी संजीव कुमार को कहा कि डीजीपी को यह बतायें कि सुमन कुमार को अगले 10 वर्षों तक किसी भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज नहीं बनाया जाए।  उनके सर्विस रिकॉर्ड में इस आशय का उल्लेख किया जाए। सुनवाई के दौरान डीसी संदीप सिंह ने कोर्ट में कहा कि मामले में गोविंदपुर सीओ रामजी वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक शपथ पत्र में दायर किया गया है। मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनायी गयी है।
इंस्पेक्टर लेवल के अफसर को बनाये बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज
कोर्ट ने बरवाअड्डा थाना के एक पुराने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक संवेदनशील पुलिस स्टेशन है। यहां पर किसी सब-इंस्पेक्टर की जगह इंस्पेक्टर रैंक के अफसर को ऑफिसर इंचार्ज बनाया जाये। 
सीओ की शिकायत पर ऑफिसर इंचार्ज ने बनाया था आरोपी
भूखल महतो बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन एरिया के तिलैया पंचायत के गोरगा गांव का रहनेवाला है। भखल ने  8.41 एकड़ भूमि के स्वामित्व को कोर्ट में केस किया है। आरोप है कि सीओ की शिकायत पर सुमन कुमार ने एक मामले में भूखल को आरोपी बना दिया था। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बूखल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।