झारखंड: ED की स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया IAS पूजा सिंघल का बेल पिटीशन, फिलहाल होटवार जेल ही होगा ठिकाना

रांची ई़डी की स्पेशल कोर्ट ने IAS पूजा सिंघल की बेल पिटीशन खारिज कर दिया है। पूजा का ठिकाना फिलहाल होटवार जेल ही रहेगा।

झारखंड: ED की स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया IAS पूजा सिंघल का बेल पिटीशन, फिलहाल होटवार जेल ही होगा ठिकाना

रांची। रांची ई़डी की स्पेशल कोर्ट ने IAS पूजा सिंघल की बेल पिटीशन खारिज कर दिया है। पूजा का ठिकाना फिलहाल होटवार जेल ही रहेगा।सस्पेंडेड आइएएस पूजा सिंघल की बेल पिटीशन पर रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी बेल पिटीशन खारिज कर दी है। अब पूजा सिंघल की ओर से बेल के लिए हाईकोर्ट में अरजी दाखिल की जा सकती है। 

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पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने रिप्लाई फाइल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। विदित हो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को ईडी ने FIR दर्ज किया था। ईडी ने पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट कर जेल भेजने के बाद ईडी पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए कोर्ट में अरजी दी। कोर्ट के आदेश बाद 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की थी। इसके बाद 25 मई को कोर्ट में पेशी किया गया था। पूजा सिंघल को ज्यूडिशियल कस्टडी में होटवार जेल भेज दिया गया था। उसी समय वो जेल में ही बंद हैं। लगभद 60 दिनों में ईडी ने पूजा सिंघल समेत सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
फ्लैश बैक
ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर रेड की थी। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को अरेस्ट किया था। दोनों से 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में पूछताछ की गई। पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। कई जिले के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है। ईडी ने रेड के दौरान सुमन सिंह के आवास और ऑफिस से 19.31 करोड़ रुपये कैश बरामद हुई थी।