झारखंड: विधायकी बचाने हाई कोर्ट पहुंचे बाबूलाल मरांडी, विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप

झारखंड के एक्स सीएम व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से संबंधित दल-बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में नियमानुसार सुनवाई नहीं होने का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

झारखंड: विधायकी बचाने हाई कोर्ट पहुंचे बाबूलाल मरांडी, विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप
रांची। झारखंड के एक्स सीएम व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से संबंधित दल-बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में नियमानुसार सुनवाई नहीं होने का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
बाबूलाल मरांडी की सदस्यता मामले में दाखिल याचिका में कहा गया है कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में उनकी ओर से सुनवाई का बिंदु निर्धारण करते हुए गवाही प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दिया था। उन्हें पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। इस संबंध में कुल सात मामले स्पीकर के यहां लंबित है। इसमें चार सत्ता पक्ष और तीन बीजेपी की ओर से आवेदन दाखिल की गई है। इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई खत्म हो गई है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं ने हंगामा किया था।
 
बाबूलाल ने आरोप लगाया कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। न्यायाधिकरण में सुनवाई समाप्त होने के बाद स्पीकर कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं। बता है कि झाविमो के टिकट पर बाबूलाल मरांडी वर्ष 2019 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया था। इस मामले में स्पीकर दल-बदल कानून के तहत सुनवाई कर रहे हैं।