Jharkhand: सुप्रीम कोर्ट से मिनिस्टर जगरनाथ महतो को बड़ी राहत, गबन मामले का मुकदमा खारिज

झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री जगरनाथ समेत अन्य द्वारा दायर किये गये स्पेशल लीव अपील संख्या 8434/21 पर सुनवाई करते हुए शिकायत वाद संख्या 179/17 को खारिज कर दिया। कोर्ट डेग लाल महतो को न्यायालय का समय बर्बाद करने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए 10 हजार रुपये कोर्ट नन-क्लेरिकल इंम्प्लाई वेलफेयर एसोसिएशन में एक माह के अंदर जमा करने का आदेश दिया है।

Jharkhand: सुप्रीम कोर्ट से मिनिस्टर जगरनाथ महतो को बड़ी राहत, गबन मामले का मुकदमा खारिज
  • न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए डेगलाल को 10 हजार रुपये जमा करने का आदेश

धनबाद। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री जगरनाथ समेत अन्य द्वारा दायर किये गये स्पेशल लीव अपील संख्या 8434/21 पर सुनवाई करते हुए शिकायत वाद संख्या 179/17 को खारिज कर दिया। कोर्ट डेग लाल महतो को न्यायालय का समय बर्बाद करने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए 10 हजार रुपये कोर्ट नन-क्लेरिकल इंम्प्लाई वेलफेयर एसोसिएशन में एक माह के अंदर जमा करने का आदेश दिया है।

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हाइकोर्ट से नहीं मिल सकी थी राहत
एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो समेत अन्य आरोपियों ने धनबाद लोअर कोर्ट  द्वारा 27 जून 19 को पारित आदेश को चुनौती दी थी।र पूरे आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना झारखंड हाइकोर्ट से की थी। सुनवाई के प्रथम चरण में हाइकोर्ट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने दो अगस्त 2021 को इस मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी थी। हाइकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पर लगे रोक को भी हटा लिया था। इसे मिनिस्टर समेत अन्य आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।  इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है।
गबन का है आरोप
झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्रिंसिपल डेगलाल राम ने कॉलेज के प्रसिडेंट जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रवींद्र कुमार सिंह, प्रताप कुमार यादव, मोती लाल महतो, राजेंद्र महतो के विरुद्ध कॉलेज की 27 लाख रुपये की राशि षड्यंत्र के तहत एक दूसरे से मिलीभगत कर गबन करने का आरोप लगाया था। इस मामले में नौ फरवरी 2017 को ते हुए शिकायत वाद संख्या 179/17 दर्ज कराया था। 27 जून 2019 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह रंजय कुमार की अदालत ने उपरोक्त सभी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सही पाते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध समन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था। समन के बाद भी आरोपित हाजिर नहीं हुए थे. लिहाजा कोर्ट ने 20 जनवरी 2020 को मिनिस्टर जगरनाथ महतो समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।