15 फरवरी तक गाड़ी में FASTag नहीं लगवाया तो देना होगा डबल पैसा

अगर अब तक गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया तो 15 फरवरी आधी रात के बाद टोल प्लाजा में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 15 फरवरी के बाद FASTag नहीं रहने पर डबल पैसा देना पड़ेगा।

15 फरवरी तक गाड़ी में FASTag नहीं लगवाया तो देना होगा डबल पैसा
  • नितिन गडकरी ने कहा, नहीं बढ़ेगा रजिस्ट्रेशन की टाइम
  • टोल प्लाजा से भी ले सकते हैं FASTag

नई दिल्ली। अगर अब तक गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया तो 15 फरवरी आधी रात के बाद टोल प्लाजा में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 15 फरवरी के बाद FASTag नहीं रहने पर डबल पैसा देना पड़ेगा।
सेंट्रल ट्रांसपोर्ट व राजमार्ग मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लोगों से गाड़ी में जितनी जल्दी हो सके फास्टैग लगवा लेने के लिए आग्रह किया है।उन्होंने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा दिया है कि फास्टैग के कार्यान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।वाहन मालिकों को तुरंत इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिये।

गवर्नमेंट ने फास्टैग रजिस्ट्रेशन की समयसीमा को दो-तीन बार बढ़ाया

गडकरी ने नागपुर हवाईअड्डे पर फास्टैग को लेकर एक सवाल के जबाव में कहा कि गवर्नमेंट ने फास्टैग रजिस्ट्रेशन की समयसीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है।अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। अब हर किसी को तुरंत फास्टैग खरीदना चाहिये। उन्होंने कहा कि कुछ मार्गों पर फास्टैग का रजिस्ट्रेशन 90 परसेंट हो गया है। केवल 10 परसेंट लोग ही बचे हैं।उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर भी फास्टैग उपलब्ध है। लोगों को इसका इस्तेमाल सहज यातायात के लिये करना चाहिये। 
सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाहनों के लिये अनिवार्य फास्टैग की समयसीमा एक जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी है। फास्टैग टोल प्लाजाओं पर फीस के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। इसे 2016 में पेश किया गया था। टैग अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहनों को टोल प्लाजा के माध्यम से बिना रुके गुजरने की सुविधा दी जाये।

यहां से लें फास्टैग 
अपनी गाड़ी में फास्टैग जितनी जल्दी हो सके कोई भी बैंक में जाकर ये सुविधा ले सकते हैं। ऑनलाइन भी फास्टैग खरीद सकते हैं। देश के सभी टोल प्लाजा में भी इसके लिए काउंटर बनाया गया है, जहां से आप इसे लगवा सकते हैं। 14 फरवरी आधी रात के बाद कैश काउंटर को पूरी तरह से बंद कर दिया जायेगा।बिना फास्टैग आपने टोल पार किया, अधिक टोल का पेमेंट भी करना पड़ेगा।