Dhanbad : जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया सरायढेला थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश
धनबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए सरायढेला थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। आयोग ने यह निर्णय लापरवाही के मामले में सुनाया।

- बिल्डर के खिलाफ दो बार जारी किया गया डिस्ट्रेस वारंट
- थानेदार ने नहीं किया तामिला
धनबााद। जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया सरायढेला थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। आरोप है कि बिल्डर के खिलाफ दो बार डिस्ट्रेस वारंट जारी किया गया लेकिन थानेदार ने तामिला नहीं किया।
यह भी पढ़ें:Dhanbad:जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मैं सीबीएसई पूर्वी क्षेत्र स्केटिंग प्रतियोगिता का SSP ने किया शुभारम्भ
जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे व सदस्य शिप्रा की बेंच ने एक इजराय वाद में सुनवाई करते हुए 19 अगस्त को ट्रेजरी ऑफिसर धनबाद को पत्र भेज कर सरायढेला थानेदार का वेतन रोकने का आदेश दिया है। आयोग द्वारा विपक्षी राजेंद्र कुमार दास प्रोपराइटर नारायणी बिल्डर्स सीसीडबलूओ सरायढेला के खिलाफ दो बार एसएसपी धनबाद के मार्फत डिस्ट्रेस वारंट जारी किया गया।
आयोग द्वारा विपक्षी की गिरफ्तारी के लिए दोनों डिस्ट्रेस वारंट को थाना प्रभारी सरायढेला को भेजा गया, लेकिन पुलिस बिल्डर को गिरफ्तार नहीं कर रही है और न ही डिस्ट्रेस वारंट का तामिला रिपोर्ट ही आयोग को सौंप रही है। जिला उपभोक्ता आयोग ने 9 जनवरी 2025 को पहला डिस्ट्रेस वारंट और 23 जुलाई 2025 को दूसरा डिस्ट्रेस वारंट जारी किया था।
यह है मामला
परिवादी हाउसिंग कॉलोनी धनबाद निवासी टिंकू कुमार सिन्हा ने डुप्लेक्स मकान के लिए पांच लाख रुपये विपक्षी राजेंद्र कुमार दास प्रोपराइटर नारायणी बिल्डर्स को दिया था। विपक्षी ने परिवादी को न तो डुप्लेक्स मकान ही दिया और न ही उसको पांच लाख रुपये ही वापस किया। तब बाध्य होकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में विपक्षी के खिलाफ उपभोक्ता वाद संख्या 80/22 दायर किया। जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद ने इस मामले में 5 जून 2024 को परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विपक्षी राजेंद्र कुमार दास बिल्डर्स को आदेश दिया कि वह परिवादी को पांच लाख रुपये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान कर दे। जब विपक्षी ने परिवादी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया, तब परिवादी टिंकू कुमार सिन्हा ने पारित आदेश का अनुपालन कराने हेतु जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद में इजराय वाद संख्या 14/24 दायर किया है।