बिलकिस बानो को न्याय की मांग, 134 एक्स ब्यूरोक्रैट्स ने चीफ जस्टिस को लिखा लेटर

बिलकिस बानो के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है। अब 134 एक्स ब्यूरोक्रैट्स ने देश के नये चीफ जस्टिस को इस मामले में पत्र लिखकर दोषियों को रिहा करने के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया गया है। इस फैसले को सुधारने के लिए भी गुहार लगाई गई है। 

बिलकिस बानो को न्याय की मांग, 134 एक्स ब्यूरोक्रैट्स ने चीफ जस्टिस को लिखा लेटर

नई दिल्ली। बिलकिस बानो के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है। अब 134 एक्स ब्यूरोक्रैट्स ने देश के नये चीफ जस्टिस को इस मामले में पत्र लिखकर दोषियों को रिहा करने के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया गया है। इस फैसले को सुधारने के लिए भी गुहार लगाई गई है। 

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लेटर लिखने वाले 134 लोगों में दिल्ली के एक्स एलजी नजीब जंग, एक्स कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर, पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन व सुजाता सिंह और एक्स होम सेकरेटरी जीके पिल्लई जैसे नाम भी शामिल हैं। एक्स ब्यूरोक्रैट्स ने कहा है कि इन दोषियों की रिहाई से एक तरह से देश के साथ अत्याचार है। लेटर मेंकहा गया है कि हम आपको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि गुजरात सरकार के इस फैसले हम अंदर तक व्यथित हैं। हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही देश का शीर्ष न्यायिक संस्थान और उसके अंदर ही इस फैसले को सुधारने की क्षमता है।

दोषियों की रिहाई देश के साथ अत्याचार
बिलकिस बानो साथ जब यह घटना हुई थी उनकी उम्र महज 21 साल थी। उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनकी तीन साल की बेटी को भी मार डाला गया था। लेटर में एक्स ब्यूरोक्रैट्स ने लिखा है कि बीते दिनों गुजरात में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो हुआ उससे हम हक्के-बक्के रह गये हैं। 
उल्लेखनीय है कि जस्टिस उमेश ललित ने शनिवार को ही भारत के 49वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को इस मामले को लेकर नोटिस भेजी थी। यह नोटिस 11 दोषियों की रिहाई पर दाखिल याचिका के बाद भेजी गई थी। इसमें दो हफ्तों के बाद सुनवाई की बात कही गई थी।

उल्लेखनीय है कि 2002 में गोधरा में बिलकिस बानो के परिवार के लोगों की मर्डर कर दी गई थी। गर्भवती बिलकिस बानो के साथ रेप किया गया था। बाद में कोर्ट ने इस मामले में 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात सरकार ने इन दोषियों की सजा माफ करते हुए उन्हें रिहा कर दिया था। इसके बाद से ही देशभर में इस फैसले का विरोध हो रहा है।