बिहार: जहरीली शराब पीने से मौत पर नहीं मिलेगा मुआवजा: नीतीश कुमार

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि शराब पीने से मौत पर मुआवजा देने का सवाल ही नहीं होता है। ऐसे लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सारण (छपरा)जिले में जहरीली शराब पीने से  मंगलवार से लेकर अबतक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान शुक्रवार को नौ लोगों की मौत हो गई। वहीं, सिवान में भी जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गयी है।  

बिहार:  जहरीली शराब पीने से मौत पर नहीं मिलेगा मुआवजा: नीतीश कुमार
  • सारण में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या पहुंची 61
  • सिवान में भी जहरीली शराब पीने पांच लोगों की मौत

पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि शराब पीने से मौत पर मुआवजा देने का सवाल ही नहीं होता है। ऐसे लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सारण (छपरा)जिले में जहरीली शराब पीने से  मंगलवार से लेकर अबतक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान शुक्रवार को नौ लोगों की मौत हो गई। वहीं, सिवान में भी जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गयी है।  

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शराब पीकर मरने पर मुआवजा नहीं
सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि शराब पीकर मरनेवालो के परिवार वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गंदी शराब पीने से कोई मर गया और हम उसकी मदद करेंगे, यह सवाल ही नहीं उठती। शराब पीने से कोई मर रहा है और उसकी हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। यह कोई तरीका नहीं है। मुझे तो आश्चर्यहोता है कि जहरीली शराब से मौत पर मुआवजा मांगा जा रहा है। इससे पहले गुरुगुवार को सीएम नीतीश ने कहा था कि जो पियेगा वो मरेगा ही। हमने शराबबंदी लागू कर रखी है। इसके बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। शराब बहुत खराब चीज होती है, हम लगातार लोगों को जागरुक कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विधानसभा में जेडीयू की सहयोगी पार्टी सीपीएम के एमएलए ने बिहार विधानसभा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुआवजा देने की मांग की थी।
छपरा में शुक्रवार को मरने वाले लोगों की सूची
हरिकिशोर राय, पुत्र-मुख्तार राय, श्याम कोरिया, इसुआपुर
मुना आलम, पुत्र- नजीर आलम, मशरक तख्त, मशरक
विनोद शर्मा, पुत्र- लालबाबू शर्मा, जगदेव सिरिसिया, अमनौर
योगी सिंह. बहरौली,मशरट
सिपाही राय, पुत्र- स्व जितन राय, मोगलहिया, मशरक
मनोज सिंह, पुत्र, स्व बाबूलाल सिंह, घोघिया, मशरक
मुकेश कुमार, पुत्र- श्यामसुंदर पंडित, गोपालबाड़ी मशरक
मिथिलेश राय, पुत्र- राजनाथ राय, सिसवा, इसुआपुर (मिथिलेश राय इसुआपुर सिसवा गांव के चौकीदार राजनाथ राय के पुत्र है।)
सूरज साह, पुत्र- मथुरा साह, बहरौली
सिवान में जहरीली शराब पीने से चौकीदार की मौत

सीवान के भगवानपुर प्रखंड के ब्रह्मस्थान में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत

सीवान के भगवानपुर प्रखंड के ब्रह्मस्थान में शुक्रवार को जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई। जिन पांच लोगों की मौत हुई उनमें दो भाई भी शामिल हैं। एक मृतक अवध मांझी गांव का चौकीदार था। अवध मांझी की मौत के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि पुलिस की नाक के नीचे शराब की बिक्री जमकर चल रही थी। गांव के लोगों ने बताया कि अवध मांझी स्थानीय थाना की मिलीभगत से गांव और बार्डर एरिया में शराब की बिक्री करवाता था। शराब का सेवन उसने कहां से किया इसको लेकर ना तो परिजन ही कुछ बोलने को तैयार थे और ना ही गांव के लोग कुछ बता रहे हैं। हालांकि, चौकीदार अवध मांझी की मौत के बाद पुलिस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। गांव के लोगों के अनुसार, अवध मांझी और उसके चचेरे भाई आमीर मांझी ने गुरुवार की दोपहर तीन बजे कहीं से शराब का सेवन किया और घर आए। घर आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद दोनों भाई बाइक पर सवार होकर सदर अस्पताल पहुंचे जहां से दोनों को रेफर कर दिया गया। इलाज के लिए अवध मांझी गोरखपुर चला गया और आमीर मांझी घर आ गया। इसी बीच दोनों की शुक्रवार को मौत हो गई।

जहरीली शराब कांड पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार
छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच और कार्य योजना तैयार करने की मांग की गई है। पीआईएल में पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग भी की गई है।
केस मेंशनिंग लिस्ट में नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस मेंशनिंग लिस्ट में नहीं है. इस पर तुरंत सुनवाई नहीं की जा सकती है। ये जनहित याचिका प्रॉपर तरीके से दायर करनी होगी। मामले को लेकर पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। पूरे सारण जिले में छापेमारी की जा रही है। अब तक शराब के कारोबार से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। 
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार के सारण जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होने की मीडिया रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया है। मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर मामले की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ितों का चिकित्सा उपचार और पीड़ित परिवारों को मुआवजा (अगर दी गई हो तो) को लेकर जानकारी शामिल है।