बिहार: जहानाबाद के घोसी पुलिस स्टेशन में मृत व्यक्ति के खिलाफ  FIR, पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट में बनाया नेम्ड एक्युज्ड

जहानाबाद जिले के घोसी अनुसूचित जाति/जनजाति पुलिस स्टेशन में दो साल पहले बीमारी से मृत युवक भी में एफआइआर में नेम्ड एक्युज्ड बनाया गया है।

बिहार: जहानाबाद के घोसी पुलिस स्टेशन में मृत व्यक्ति के खिलाफ  FIR, पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट में बनाया नेम्ड एक्युज्ड

जहानाबाद। जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति पुलिस स्टेशन में दो साल पहले बीमारी से मृत युवक भी में एफआइआर में नेम्ड एक्युज्ड बनाया गया है। घोसी पुलिस स्टेशन में कांड संख्या 17/2021 में 10 जून को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के अलावा अन्य कई धाराओं में दर्ज एक केस में मृत व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है।
घोसी पुलिस स्टेशन एरिया के वैना गांव निवासी जगदीश दास द्वारा दर्ज एफआइआर में नेम्ड गांव के ही नीरज कुमार (23) का निधन वर्ष 2019 में 14 मई को ही हो गया था। एफआइार में नीरज का आरोपित  नंबर सात में नाम दर्ज है। जगदीश दास ने एससी-एसटी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में  मृतक नीरज समेत गांव के ही आठ लोगों को आरोपित बनाया है।
जगदीश दास की ओर से पुलिस को दिए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि नौ जून की सुबह वह गांव की ही एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गया था। वहां पर आठों आरोपित खड़े थे। उसे देखते ही वे लोग गाली देने लगे। उसकी जाति के बारे में अपमान जनक बातें कहीं। आरोपितों ने लात-घूंसे से उसकी पिटाई भी कर दी। वहकिसी तरह उनके चंगुल से छूटकर वह भागा। आरोपितों ने दी है कि यदि मुकदमा किया तो परिणाम काफी बुरा होगा।

गांव के रंगनाथ शर्मा के पुत्र नीरज कुमार की दो साल पहले ही मौत हो गई है। वह किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। मोदनगंज ब्लॉक के गंधार ग्राम पंचायत द्वारा नीरज कुमार का निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी है। अनुसूचित जाति/जनजाति थानाध्यक्ष बालेश्वर पासवान ने बताया कि केस दर्ज किया गया है। कंपलेनेंट द्वा लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है। अगर एफआईआर में मृत व्यक्ति का नाम अंकित पाया जाता है तो तत्काल हटाया जायेगा।