नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर हुई

सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंसियल इयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट बढ़ी दी है। अब 30 सितंबर तक ITR रिटर्न फाइल की जा सकती है।

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर हुई

नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंसियल इयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट बढ़ी दी है। अब 30 सितंबर 2020 तक ITR रिटर्न फाइल की जा सकती है।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर सीबीडीटी ने फाइनेंसियल इयर 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। उल्लेखनीय है कि फाइनेंसियल 2018-19 का मूल अथवा संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट तीसरी बार बढ़ाई गई है। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंसियल इयर वर्ष 2019-2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए सहज (आईटीआर-1) फॉर्म, आईटीआर-2 फॉर्म, आईटीआर-3 फॉर्म, सुगम (आईटीआर-4) फार्म, आईटीआर-5 फॉर्म, आईटीआर-6, आईटीआर-7 फॉर्म और आईटीआर-वी फॉर्म जारी किए हैं।
     
कोविड-19 संकट के चलते गवर्नमेंट ने ITR रिटर्न दाखिल करने को लेकर दी गई विभिन्न छूटों का लाभ टैक्सपेयर्स तक पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंसियल इयर 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है। गवर्नमेंट ने ITR अधिनियम-1961 के तहत रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में कई रियायतें दी हैं। इसके लिए सरकार कराधान और अन्य अधिनियम (कुछ प्रावधानों से राहत) अध्यादेश- 2020 लेकर आई है।इनकम टैक्स की धारा 80सी (जीवन बीमा, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि), 80डी (स्वास्थ्य बीमा) और 80जी (दान) इत्यादि के तहत ली जाने वाली छूट के लिए लास्ट इन्नेस्टमेंट की डेट बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है।