नई दिल्ली: कैबिनेट ने मोटर वैकिल बिल में संशोधन को दी मंजूरी, 10 गुना तक फाइन व जेल का भी प्रावधान

नई दिल्ली: सेंट्रल कैबिनेट ने मोटर वैकिल संशोधन) बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है. विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर भारी फाइन का प्रावधान किया गया है.उल्लंखन करने पर 10 गुना तक फाइन और जेल तक की सजा का प्रावधानहै. विधेयक में इमरजेंसी वैकिलों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये तक फाइन का प्रावधान है. विधेयक में किए गयेप्रावधान 18 स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरों की सिफारिशों पर आधारित हैं.संसद की स्थायी समिति ने भी इन सिफारिशों की जांच की है. विधेयक में रोड सेफ्टी के लिए कड़े व सख्त प्रावधान रखे गये हैं.ओला, उबर जैसे समूहों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस रूल्सों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं लगा, स्पीड चलाने पर 1000 रुपये फाइन मसौदे में स्पीड गाड़ी चलाने पर अब 1,000 से 2,000 रुपये तक का फाइनका प्रावधान किया गया है.बिना इंसोरेंस के वैकिल चलाने पर 2,000 रुपये तक का फाइन रखा गया है. बिना सीट बेल्ट लगाये या बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने पर 1,000 रुपये का फाइन और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा. नाबालिग द्वारा वैकिली चलाते हुए रोड पर कोई क्राइम होने की स्थिति में वैकिल ऑनर या अभिभावक को दोषी माना जायेगा. इसमें तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये तक का फाइन किया जायेगा. वैकिल का रिजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जायेगा. ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पर अब मिनिमम 100 रुपये की जगह 500 रुपये काफाइन लगेगा गर्वमेंट अफसरों पर ज्यादा फाइन ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन नहीं करने पर गर्वमेंट अफसरों को 500 रुपये के स्थान पर अब 2,000 रुपये का फाइन देना होगा. वाहन का अनधिकृत इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये के फाइन का प्रावधान किया गया है. बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये फाइन देना होगा. डैंजर तरीके से वाहन चलाने पर 1,000 के बजाय 5,000 रुपये और शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.Motor Vehicles Act, 1988 में संशोधन बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है. विधेयक को राज्यसभा में पास कराने में सबसे बड़ी चुनौती बिल को बहुमत से पास कराने की है. लोकसभा में पास हुआ बिल ही राज्यसभा में लाया जायेगा. ड्राइविंग लाइसेंस और वैकिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आधार (Aadhaar) को अनिवार्य किया जायेगा. विधेयक में पर्यावरण के साथ ट्रैफिक वैकिल की ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग को लेकर भी बदलाव किया गया है. विधेयक में फाइन की मैक्सिमम राशि एक लाख रुपये तक करने का प्रोपोजल है. स्टेट गर्वमेंट की ओर से इसे भी 0 गुना तक बढ़ाया जा सकता है. अब रूल्स के अनुसार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा फाइन देना होगा. नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन ऑनर के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्रिमिनल केस तक का प्रावधान. कार के खराब पार्ट को ठीक करने के लिए कंपनियों को कार अनिवार्य रूप से वापस लेना होगा. वाहन की खराब गुणवत्ता के लिए निर्माता कंपनियां जिम्मेदार होंगी. ‘हिट एंड रन’ मामले में पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये की जगह दो लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का फाइन व जेल भी हो सकती है. डैंजर तरीके से वाहन चलाने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान. बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का फाइन स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर भी 2000 रुपये तक का फाइन बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 1000 रुपये फाइन ड्रा‍इविंग लाइसेंस और वैकिल रजिस्ट्रेशन में आधार नंबर अनिवार्य सेफ्टी मानक पूरा न करने वाली वैकिल निर्माता कंपनी से 500 करोड़ रुपये तक का फाइन.