रांची हाइकोर्ट से एक्स एमएलए योगेंद्र प्रसाद की अरजी खारिज

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जेएमएम के एक्पूस एमएलए योगेंद्र प्रसाद की याचिका खारिज कर दी है. योगेंद्र प्रसाद ने झरखंड विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक की रद सदस्यता की थी. अपनी विधानसभा सदस्यता वापस पाने के लिए योगेंद्र प्रसाद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने स्पीकर द्वारा विधानसभा सदस्यता रद करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी था. अदालत में दाखिल याचिका में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को किसी विधायक की सदस्यता रद करने का अधिकार नहीं है. संविधान के आर्टिकल 192 के अनुसार अगर विधानसभा सदस्य को कोर्ट द्वारा सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को होता है. राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर उस मामले में निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके मामले में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और स्पीकर ने ही उनकी सदस्यता रद कर दी है.रामगढ़ की कोर्ट ने एक मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी.