धनबाद: वार्ड काउंसलर ने म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को फांसने के लिए घोटाला का आरोप लगाये, कोर्ट ने दस हजार फाइन किया

धनबाद: सीजेएम राजीव रंजन की कोर्ट ने म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल व चार अफसरों के खिलाफ दायर कंपलेन केस खारिज कर दिया है.सीजएम कोर्ट ने केस में आदेश पारित करते हुए कंपलेनेंट वार्ड काउंसलर निर्मल मुखर्जी पर दस हजार रुपये का फाइन लगाया है. कोर्ट ने फाइन की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है की कंपलेनेंट ने तथ्यहीन आरोप लगाते हुए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुकदमा किया था.लगाये गये आरोप आधारहीन व तथ्यहीन थे. कोर्ट ने आदेश में कहा की मुकदमा चलाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नही है. उल्लेखनीय है कि वार्ड नंबर 26 के काउंसलर निर्मल मुखर्जी ने 15 फरवरी 19 को डीएमसी में एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने की आड़ में घोटाले का आरोप लगाते हुए मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, सीइओ चंद्र मोहन कश्यप व तत्कालीन ईई अरूण कुमार सिंह, सीई एसके सिन्हा तथा अपर नगर आयुक्त महेश संथालिया के खिलाफ कंपलेन दायर किया था. कोर्ट के आदेश पर वार्ड काउंसलर निर्मल मुखर्जी ने कहा है कि हमारे देश में न्याय प्रणाली के कई स्तर हैं. इसमें कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता है. आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जायेगी.