बिहार:शराबबंदी के बाद पान मसाला पर बैंड,गर्वमेंट का आदेश जारी

पटना: बिहार गर्वमेंट ने शराबबंदी के बाद पान मसाला पर पूरी तरह से बैंड लगा दिया है.आदेश आज से ही लागू होगा.फिलहाल यह प्रतिबंध 12 महीने के लिए लगाया गया है.पान मसाला पर बैंड लगाने वाला बिहार देश में दूसरा राज्य बन गया है.खाद्य संरक्षा आयुक्त ने चीफ सेकरेटरी की अध्यक्षता में पिछले पांच जुलाई 2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई हाइ लेवल बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में राज्य के विभिन्न ब्रांड के पान मसाला पर बैंड लगा दिया है.यह बैंड विभिन्न जिलों से प्राप्त पान मसाला के नमूनों के जांच में मैग्निशियम कार्बोनेट की मात्रा पाये जाने के कारण लगाई गई है. उल्लेखनीय है कि मैग्निशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है.पान मसाला के लिए फ़ूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है.जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष के लिए लगाया गया है.कुछ अन्य ब्रांडों का नमूना जांच के लिए भेज गया है, जिसका रिपोर्ट आने पर उस पर भी करवाई की जायेगी. बिहार में इन कंपनियों के पान मसाला को किया गया बैंड बिहार में रजनीगंधा पान मसाला,राजनिवास पान मसाला,सुप्रीम पान पराग मसाला,पान पराग,बहार पान मसाला,बाहुबली पान मसाला,राजनिवास फ्लेवर पान मसाला,राजश्री पान मसाला,रौनक पान मसाला,सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला,पान पराग पान मसाला,कमला पसंद पान मसाला,मधु पान मसाला,बाहुबली पान मसाला को बैंड कर दिया गया है. बिहार के खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार ने कहा है कि कुल 12 पान मसाला कंपनियों पर पूरे राज्य में दिनांक 30.08.2019 से एक वर्ष की अवधि तक पैकेट या खुले रूप में विनिर्माण, भंडारण,परिवहन,प्रदर्शन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.आयुक्त ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो उक्त प्रतिबंध को लागू कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें.