झारखंड के सात जिला जजों को डिमोट कर सब जज बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

झारखंड के सात जिला जजों को  डिमोट कर सब जज बनाये जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संबंधित जजों  ने  अपने खिलाफ कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

झारखंड के सात जिला जजों को डिमोट कर सब जज बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

रांची।  झारखंड के सात जिला जजों को  डिमोट कर सब जज बनाये जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संबंधित जजों  ने  अपने खिलाफ कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हाईकोर्ट ने सब-जज से जिला जज के पदों पर प्रोमोशन के दौरान हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए साज जिला जजों को सब-जज के रूप में डिमोट करने की अनुशंसा की है। इस अनुशंसा से प्रभावित होने वाले जिला जजों को इसकी सूचना दी गयी थी। इसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जजों की याचिका पर 16 मई को सुनवाई होने की संभावना है।

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उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 और 2023 में जिला जजों के रिक्त पदों को प्रोमोशन के सहारे भरने की प्रक्रिया पूरी की थी। सब-जज से जिला जज में प्रोन्नित के दौरान रिक्त पदों का 25 परसेंट direct appointment, 65 परसेंट merit-cum-seniority और 10 परसेंट limited examination के सहारे भरा जाना है। हाईकोर्ट ने merit-cum-seniority के तहत वर्ष 2019 में पांच और 2023 में दो सब-जज को जिला जज में प्रोमोशन दी थी। दोनों ही बार merit-cum-seniority के फॉर्मूले के तहत दी गयी प्रोमोशन में न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें यह दलील पेश की गयी कि प्रोन्नित के लिए निर्धारित नियम में merit की जांच के लिए Suitability Test का प्रावधान किया गया है।

इसमें 40 नंबर लाने वाले को seniority के आधार पर जिला जज में प्रोन्नत करने का प्रावधान है। लेकिन हाईकोर्ट ने Suitability Test में ज्यादा नंबर लाने वाले को जूनियर होने के बावजूद प्रमोट कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए प्रोमोशन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद धर्मेंद्र कुमार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में सब-जज से जिला जज में दी गयी प्रोमोशन को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में हाईकोर्ट में प्रोमोशन में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2019 में पांच और 2023 में दो को सब-जज से जिला जज में की गयी प्रोमोशन को रद्द करने का निर्णय लिया। साथ ही इन सात अधिकारियों को जिला जज से सब-जज में डिमोट करने का अनुशंसा की। इसकी सूचना जिला जज से सब-जज में डिमोट करने वाले अफसरों के दी गयी। इसके बाद अब यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है।
 जिन सात जिला जजों को सब-जज में डिमोट करने की अनुशंसा की गयी है:
एडीजे का नाम                                            वर्तमा पदस्थापन
चौधरी एहसान मोईज डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज सरायकेला-खरसावां
कौशिक मिश्रा              डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, चतरा (फिलहाल सस्पेंड)
 ब्रज किशोर पांडेय डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज,हजारीबाग
 प्रेम शंकर                   डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज,गुमला
 विजय कुमार श्रीवास्तव डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, देवघर
 पुरूषोत्तम कुमार गोस्वामी डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, हजारीबाग
 मंजू कुमार                     डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज, जमशेदपुर