यूपी-एमपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में कल से शुरू होगा SIR, आज रात से फ्रीज हो जायेगी वोटर लिस्ट
चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया कल से शुरू करने की घोषणा की है। यूपी, एमपी, बंगाल समेत इन राज्यों में आज रात से वोटर लिस्ट फ्रीज होगी। जानें पूरा शेड्यूल और जरूरी दस्तावेजों की सूची।
- बिहार में पहले ही पूरा हो चुका है SIR
- अब दूसरे चरण में 12 राज्यों में घर-घर जाकर अपडेट होंगे वोटर डिटेल्स
- नौ दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR – Special Intensive Revision) की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि SIR का दूसरा चरण कल से यानी 28 अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू होगा। इन राज्यों की मतदाता सूची आज आधी रात से फ्रीज कर दी जायेगी।
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किन राज्यों में होगा SIR?
चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे चरण का SIR निम्न 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जायेगा —उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, पुड्डुचेरी और तमिलनाडु। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में SIR की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, जहां 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। बिहार में दो चरणों में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा और परिणाम 14 नवंबर को आयेंगे।
SIR का पूरा शेड्यूल
मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, SIR के दूसरे चरण की प्रक्रिया का टाइमटेबल इस प्रकार रहेगा —
28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025: फॉर्म प्रिंटिंग और ट्रेनिंग
4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025: घर-घर जाकर मतदाता जानकारी का सत्यापन
9 दिसंबर 2025: ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन
प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता रखे जाएंगे ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित हो।
कौन-कौन से फॉर्म भरने होंगे?
चुनाव आयोग ने SIR के लिए तीन प्रमुख फॉर्म जारी किए हैं —
फॉर्म 6: नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए।
फॉर्म 7: जिनका नाम हटवाना है (जैसे मृत मतदाता या शिफ्टेड व्यक्ति)।
फॉर्म 8: वोटर आईडी में गलती सुधारने या विवरण अपडेट करने के लिए।
इन फॉर्मों को मतदाता घर-घर जाकर दिए जाने वाले स्पेशल एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ भर सकेंगे या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।
SIR के लिए जरूरी दस्तावेज
फॉर्म भरते समय नीचे दिए गए किसी भी दस्तावेज की प्रति पहचान और पते के प्रमाण के रूप में दी जा सकती है —
केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर
सरकारी निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस या LIC द्वारा जारी प्रमाणपत्र
जन्म प्रमाणपत्र
पासपोर्ट
शैक्षणिक प्रमाणपत्र (Education Certificate)
स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residence Certificate)
Forest Rights Certificate
जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
NRC दस्तावेज
राज्य या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर
जमीन या मकान आवंटन प्रमाणपत्र
CEC ने क्या कहा?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा —“हम बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पहले चरण को सफल बनाया। अब दूसरे चरण में हम देश के 12 और राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। मतदाता सूची में नाम सही रखना लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में सबसे पहला कदम है।” उन्होंने बताया कि SIR पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में प्रकाशित की जाएगी।
ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे NVSP (www.nvsp.in ) या Voter Helpline App के माध्यम से भी नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने का काम कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी।
क्यों जरूरी है SIR?
SIR यानी Special Intensive Revision का उद्देश्य है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, और गलत या दोहराए गए नाम हटाए जाएं। इससे चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनती है।विशेष रूप से उन राज्यों में जहां निकट भविष्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव हैं, SIR प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।






