झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास करनेवालों को ही स्टेट में मिलेगी थर्ड व फोर्थ ग्रेड की नौकरी, नियोजन नियमावलियों का गजट प्रकाशित 

झारखंड में थर्ड व फोर्थ ग्रेड नौकरियों के लिए अब झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं-12वीं पास होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने तमाम परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधित प्रारूपों का गजट प्रकाशित कर दिया है। 

झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास करनेवालों को ही स्टेट में मिलेगी थर्ड व फोर्थ ग्रेड की नौकरी, नियोजन नियमावलियों का गजट प्रकाशित 
  • गजट प्रकाशन के साथी ही पूरे प्रदेश में लागू हो गया 
  • आयोग के लिए परीक्षा संचालन नियमावली में भी संशोधन किया गया 

रांची। झारखंड में थर्ड व फोर्थ ग्रेड नौकरियों के लिए अब झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं-12वीं पास होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने तमाम परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधित प्रारूपों का गजट प्रकाशित कर दिया है। 
स्टेट में परीक्षा संचालन से संबंधित तमाम नियमावलियों में संशोधन को लेकर हाल में ही कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की थी। अब सभी प्रकार की परीक्षाओं में जो संशोधन हुआ है, वह गजट प्रकाशन के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। इन संशोधित नियमावलियों के आधार पर ही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग आने वाले दिनों में परीक्षाओं का संचालन करेगा। आयोग के लिए परीक्षा संचालन नियमावली में भी संशोधन किया गया है।

नियमावली बदली

झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली

झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली

कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली

कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय संचालन नियमावली

हिंदी टंकण में अर्हता धारक पद के लिए परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन

आनेवाली परीक्षाओं में क्या होगा बदलाव

झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास छात्रों को ही रोजगार के अवसर मिलेंगे।

कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर पास अंक लाना होगा अनिवार्य। पूर्व में दोनों विषयों में अलग-अलग पास होना जरूरी था। यह अंक मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा।
चिह्नित क्षेत्रीय अथवा जनजातीय भाषा में पास अंक लाना अनिवार्य होगा।
सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 30 फीसद अंक लाना अनिवार्य होगा।
मेधा सूची में दो लोगों को एक समान अंक मिलने की स्थिति में उनकी जन्मतिथि भी एक समान होने की स्थिति में मैट्रिक-इंटर में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची में नाम दर्ज होगा।
किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए अब एक ही परीक्षा ली जायेगी।

आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने का नियम शिथिल रहेगा।
विभागीय परीक्षा के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए 10 मिनट में 250 शब्द टाइप करने की अनिवार्यता होगी। इसमें दो प्रतिशत से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए।

कोटिवार न्यूनतम अंक 

अनारक्षित - 40 परसेंट

एससी, एसटी एवं महिला - 32 परसेंट

अन्य पिछड़ा वर्ग - 34 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग - 36.5 परसेंट

आदिम जनजाति समूह - 30 परसेंट

आर्थिक रूप से कमजोर - 40 परसेंट

राज्य स्तरीय क्षेत्रीय-जनजातीय भाषा

उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और ओड़िया।