National Shooter Tara Shahdev Case: रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को उम्रकैद, मुश्ताक अहमद को 15 साल की कारावास

नेशनल शूटर तारा शाहदेव ksmमें दोषी करार रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज पीके शर्मा की कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद को 15 साल व रंजीत की मां कौसर रानी को 10 साल की सजा सुनायी है।

National Shooter Tara Shahdev Case: रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को उम्रकैद, मुश्ताक अहमद को 15 साल की कारावास
रकीबुल व तारा शाहदेव (फाइल फोटो)।
  • रंजीत की मां को मिली 10 साल की सजा

रांची। नेशनल शूटर तारा शाहदेव ksmमें दोषी करार रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज पीके शर्मा की कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद को 15 साल व रंजीत की मां कौसर रानी को 10 साल की सजा सुनायी है।

यह भी पढ़ें:Jharkhand Cabinet : झारखंड कैबिनेट से कैंसर व रैबिज अधिसूचित बीमारी घोषित, 32 प्रोपोजल को मिली मंजूरी

शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव
सीबीआई के स्पेशल जज पीके शर्मा की कोर्ट ने 30 सितंबर को उक्त आरोप में दोषी पाकर तीनों आरोपितों को ज्यूडिशियल कस्टडी में लेते हुए बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार भेज दिया था। सीबीआई के वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने सुनवाई के दौरान कठोर से कठोर सजा की मांग की थी। जबकि बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया था। रंजीत कोहली व तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई, 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थीं। मामले में हिंदपीढ़ी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। परिजन याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। सीबीआई ने 12 मई 2017 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 
किस सेक्शन में दोषी
कोर्ट ने तीनों को अलग-अलग सेक्शन में दोषी पाया है। साथ ही तीनों को 120बी (आपराधिक साजिश करना) सह पठित 376(2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार का षडयंत्र), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 323 (मारपीट करना), 496 (जबरदस्ती विवाह करना या कपटपूर्ण विवाह करना) एवं 506 (गाली-गलौज करना) में दोषी करार दिया है। दहेज प्रताड़ना और स्त्री का लज्जा भंग करने के आरोप से बरी किया गया है।
यह है आरोप
इस मामले में सीबीआई की दिल्ली ब्रांच ने जांच पूरी करते हुए 12 मई, 2017 को तारा के तथाकथित पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल रहमान, सास कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद के खिलाफ भादिव की सुसंगत धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।मामले की जांच सीबीआई दिल्ली शाखा की डीएसपी सीमा पहुंजा ने की थी। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि कोहली, कौशल और अहमद ने शादी के तुरंत बाद तारा को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया। तारा का आरोप था कि रंजीत ने शादी से पहले अपना धर्म छिपाया था। बाद में उत्पीड़न कर उसका धर्म बदलवाया। अहमद पर तारा के परिवार पर कोहली से शादी का दबाव बनाने का आरोप है। शादी के बाद अहमद ने इस्लामिक पुस्तक लाकर दी।
लव जिहाद शब्द जुड़ने के बाद नरक बन गई जिंदगी
नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने फैसला आने के बाद कोर्ट का आभार व्यक्त किया। तारा ने कहा कि मैं सीबीआई और कोर्ट को मुझे न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। ये न्‍याय सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि इससे देश की हर एक बेटी को भरोसा मिलेगा कि उसके साथ जो इस तरह से गलत करेगा, उसे सजा मिलेगी। जो इस तरह के कुकर्म करते हैं, वे डरेंगे। तारा शाहदेव ने कहा कि जब मेरी लड़ाई शुरू हुई तो लोगों ने इसे घरेलू हिंसा का नाम दे दिया, लेकिन मैं इंसाफ के लिए लड़ती रही। जब ये शब्द (लव जिहाद) मेरी जिंदगी में जुड़ा तो नरक से बदतर जीवन हो गया। इसलिए मैं लड़ी, मेरी कोशिश थी कि जो मेरे साथ हुआ, वो किसी और  लड़की के साथ ऐसा न हो। मेरे मामले में एक आरोपी न्‍यायालय से जुड़ा था, इसके बावजूद मुझे अदालत और कानून व्यवस्था पर भरोसा था।