नगर निकाय चुनाव 2026: सभी आर्म्स लाइसेंसधारियों के लिए अनिवार्य भौतिक सत्यापन, हथियार थाना में होंगे जमा
धनबाद में नगर निकाय चुनाव से पहले सभी आर्म्स लाइसेंसधारियों के लिए हथियार एवं लाइसेंस का भौतिक सत्यापन अनिवार्य, तय तिथि पर थाना में जमा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द की कार्रवाई।
- सत्यापन के बाद रसीद लेकर थाना में जमा करना होगा हथियार
- नहीं मानने पर होगा लाइसेंस सस्पेंड या रद्द
धनबाद ( Threesocieties.com Desk)। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से धनबाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर धनबाद जिला के नगर निगम क्षेत्र एवं चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के सभी आर्म्स लाइसेंसधारियों को अपने हथियार एवं लाइसेंस का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना होगा।
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प्रशासन के निर्देशानुसार यह भौतिक सत्यापन दो चरणों में संबंधित थाना क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसके बाद सभी लाइसेंसधारियों को अपने हथियार सुरक्षित रूप से थाना में जमा करना अनिवार्य होगा। सत्यापन उपरांत संबंधित थाना से पावती रसीद भी निर्गत की जाएगी।
सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक होगा सत्यापन
जिला प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न थाना क्षेत्रों में निर्धारित तिथियों पर आर्म्स एवं लाइसेंस का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
प्रमुख थाना एवं तिथियां इस प्रकार हैं:
धनबाद थाना, बैंक मोड़ व सरायढेला – 30 जनवरी एवं 2 फरवरी
धनसार व केंदुआडीह – 31 जनवरी एवं 3 फरवरी (धनबाद थाना)
पुटकी, जोगता व लोयाबाद – 30 जनवरी एवं 2 फरवरी (पुटकी थाना)
बलियापुर व सिंदरी – 31 जनवरी एवं 3 फरवरी (बलियापुर थाना)
झरिया व जोड़ापोखर – 30 जनवरी एवं 3 फरवरी
सुदामडीह व पाथरडीह – 31 जनवरी एवं 4 फरवरी
तिसरा व घनुआडीह – 2 फरवरी एवं 5 फरवरी
निरसा – 31 जनवरी एवं 4 फरवरी
चिरकुंडा – 30 जनवरी एवं 3 फरवरी
टुंडी – 2 फरवरी एवं 5 फरवरी
गोविंदपुर व बरवाअड्डा – 30 जनवरी एवं 2 फरवरी
महुदा व मधुबन – 31 जनवरी एवं 3 फरवरी
कतरास व राजगंज – 30 जनवरी एवं 3 फरवरी
बाघमारा, बरोरा व तेतुलमारी – 31 जनवरी एवं 4 फरवरी
तोपचांची व हरिहरपुर – 2 फरवरी एवं 5 फरवरी
निर्धारित तिथि पर सत्यापन नहीं कराया तो होगी कड़ी कार्रवाई
उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट कहा है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर सत्यापन नहीं कराने या हथियार थाना में जमा नहीं करने वाले लाइसेंसधारियों के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के तहत लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। हालांकि, नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद सभी वैध लाइसेंसधारियों को उनके हथियार विमुक्त कर पुनः उपलब्ध करा दिए जायेंगे।
अन्य राज्य/जिला से जारी लाइसेंसधारियों पर भी नजर
जिला प्रशासन ने सभी थाना प्रभारी एवं ओपी प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे आर्म्स लाइसेंसधारियों को चिन्हित करें, जिनका लाइसेंस अन्य राज्य या जिले से निर्गत है लेकिन वे धनबाद जिले में हथियार धारण कर रहे हैं। ऐसे सभी मामलों में 100 प्रतिशत हथियार थाना में जमा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, थाना प्रभारी एवं ओपी प्रभारी संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र भी समर्पित करेंगे।
चुनाव में सुरक्षा सर्वोपरि
जिला प्रशासन का यह कदम नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है।






