बिहार में एक जून तक बढ़ा लॉकडाउन, CM नीतीश कुमार ने किया एलान

कोरोना वायरस संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए बिहार में लॉकडाउन एक जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 

बिहार में एक जून तक बढ़ा लॉकडाउन, CM नीतीश कुमार ने किया एलान
  •  कृषि से जुड़ी दुकानें अब प्रतिदिन निर्धारित समय में खुलेंगी

पटना। कोरोना वायरस संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए बिहार में लॉकडाउन एक जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 

ट्वीट कर सीएम ने दी लॉकडाउन बढ़ाने की जानकारी
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के पहले सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पांच मई 2021 से तीन सप्ताह के लिए लगाए गए लॉकडाउन की फिर से सहयोगी मिनिस्टरएवं पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। लॉकडाउन के अच्छे प्रभाव और कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए बिहार में इसे 25 मई से आगे और एक सप्ताह के लिए अर्थात एक जून, 2021 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।

गाईडलान जारी16 से 25 मई तक लागू लॉकडाउन में सिर्फ एक संशोधन16 से 25 मई तक लागू लॉकडाउन में सिर्फ एक संशोधन किया गया है, जिसके तहत कृषि से जुड़ी दुकानें अब प्रतिदिन निर्धारित समय में खुलेंगी। इसके आलावा पूर्व से लागू लॉकडाउन में कोई परिवर्तन नहीं है। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जो 26 मई से प्रभावी होंगी।चीफ सेकरटेरी त्रिपुरानी शरण, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस कांफ्रेंस में लॉकडाउन में लगाई गई पाबंदियों और सहूलियतों की जानकारी प्रेस कांफ्रेस में दी। आवश्यक खाद्य पदार्थ सामग्री तथा फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें खुलने के समय में भी कोई बदवाल नहीं किया गया है। शहरी क्षेत्रों में छह से दस और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ से 12 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोगों के शामिल रहने का निर्देश यथावत रखा गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आमजनों के लिए धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क आदि सभी बंद रहेंगे।

खाद, बीज, कीटनाशक व कृषि यंत्रों की दुकानें डेली खुलेंगी
स्टेट गवर्नमेंट ने खाद, बीज, कीटनाशक व कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठानों और दुकानों को रोज खोलने की अनुमति दी है। ये दुकानों शहर में प्रतिदिन सुबह छह से दस बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ से 12 बजे तक खुलेंगी। इसके पहले के आदेश में इन दुकानों को सप्ताह में दो दिन सोमवार को गुरुवार को ही खोलने की आदेश दी गई थी। वहीं निर्माण सामग्री तथा निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें पूर्व की तरह सप्ताह में दो दिन ही सोमवार को गुरुवार को राज्यभर में सुबह छह से दस बजे तक खुलेंगी।लॉकडाउन के प्रावधानों के तहत पहले की तरह ही सभी डीएम व एसपी को कोरोनावायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।

डीएम को मिला सख्त बैन लगाने का अधिकार
स्टेट गवर्नमेंट ने डीएम को यह अधिकार दिया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर जरूरी समझें तो अपने जिले में और अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे। पर, किसी भी परिस्थिति में सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा।

लॉकडाउन में ये पाबंदियां रहेंगी
आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे
 दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान फिलहाल बंद रहेंगे
सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
 रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी ( केवल होम डिलेवरी प्रात: 9  से रात के 9 बजे तक हो सकता है)
आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी
सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे
सामाजकि, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विंमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद रहेंगे
सार्वजनिक स्थान पर किसी की तरह के सरकारी या गैर सरकारी आयोजनों पर रोक रहेगी

सहुलियतें जारी रहेंगी
सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों पर मरीज के अटेंडेंट के खाने के लिए सामुदायिक किचेन जिला प्रशासन के माध्यम से चलाएं जाएंगे।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं जारी रहेंगी
 निजी सुक्षा सेवाओं पर भी रोक नहीं होगी
 ठेले पर फल-सब्जी घूम-घूमकर बेचे जा सकते हैं
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे
सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा
हवाई या रेल यात्री के यात्रा के लिए निजी वाहनों का परिचालन होगा (यात्री के पास टिकट होना चाहिए)
बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे
औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम होगा
सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे
ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी
कृषि एवं इससे जुड़े कार्य पर रोक नहीं
 प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होगा

कोरोना जांच की संख्या को और बढ़ायेंगे

इससे पहले सीएम ने कहा कि कोरोना जांच की संख्या को और बढ़ाना है। अभी प्रतिदिन 1.27 लाख जांच हो रही है। इसे प्रतिदिन 1.50 लाख तक ले जाना है। मार्च महीने में दस लाख की पोपुलेशन पर देश में प्रतिदिन जितनी जांच हो रही थी, उसकी तुलना में बिहार में 14 हजार जांच अधिक हो रही थी। चलंत टेस्टिंग वैन की शुरुआत की गयी है, जिससे प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार जांच होगी तथा जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जायेगी।

कोरोना से मरे लोगों को अनुग्रह राशि उपलब्ध करायें

सीएम ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपए की राशि दी जा रही है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि कोरोना संक्रमण से जिनकी भी मृत्यु हुई है उसकी पूरी जानकारी एकत्रित करें और परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों के टीकाकरण के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है।
उल्लेखनीय है कि बिहार में अप्रैल से मई के बीच कोरोनावायरस संक्रमण के मामले काफी बढ़े। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद पांच मई से लॉकडाउन लागू किया गया, जिसकी मियाद 15 मई तक थी। लॉकडाउन के बाद संक्रमण के मामलों में कमी आई। कम होते मामलों को देखते हुए दूसरी बार 13 मई को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर सहमति बनी। उसके बाद 16 मई से लॉकडाउन-2 लागू किया गया। लॉकडाउन में कोरोना के नये मामलों में काफी कमी आई है। कोरोना पर पूरी तरह काबू पाने के लिए आवश्यक है कि लॉकडाउन की अवधि को कुछ दिनों के लिए और बढ़ाया जाए। इसे देखते हुए आज एक जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया।