झारखंड: जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन, हेमंत ने दी स्वीकृति TAC के सदस्यों के मनोनयन का अधिकार अब सीएम के पास होगा

झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद (Jharkhand Tribes Advisory Council- TAC) का गठन कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने TAC  गठन की स्वीकृति दे दी है। झारखंड अब TAC मेंबर का मनोनयन  गठन गवर्नर के बदले सीएम करेंगे।

झारखंड: जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन, हेमंत ने दी स्वीकृति TAC के सदस्यों के मनोनयन का अधिकार अब सीएम के पास होगा

रांची। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद (Jharkhand Tribes Advisory Council- TAC) का गठन कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने TAC  गठन की स्वीकृति दे दी है। झारखंड अब TAC मेंबर का मनोनयन  गठन गवर्नर के बदले सीएम करेंगे।
TAC के पदेन अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन होंगे।अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन पदेन उपाध्यक्ष होंगे। टीएसी में प्रो स्टीफन मरांडी, बाबूलाल मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, बंधु तिर्की, सीता सोरेन, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, कोचे मुंडा, भूषण तिर्की, सुखराम उरांव, दशरथ गगराई, विकास कुमार मुंडा, नमन विक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप और सोनाराम किस्कू को सदस्य बनाया गया है। विश्वनाथ सिंह सरदार और जमल मुंडा को मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव TAC के सचिव होंगे। वहीं, TAC के सदस्यों का कार्यकाल Jharkhand Tribal Advisory Council Rule 2021 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। इसके अलावा TAC के कार्यों का निष्पादन Jharkhand Tribal Advisory Council Rule 2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले TAC की नयी नियमावली के तहत झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल 2021 की नोटिफिकेशन जारी की गयी थी। पहले सदस्यों के मनोनयन का अधिकार गवर्नर को था। पूर्व में सदस्यों के मनोनयन की अनुशंसा के लिए नाम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से  गवर्नर को भेजे जाते थे। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने और गठन की स्वीकृति मिलने के बाद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार सीएम में निहित कर दिया गया है।
हेमंत सरकार ने TAC के सदस्यों के मनोनयन को लेकर दो बार नाम राजभवन भेजे थे, लेकिन राजभवन से इन नामों को वापस कर दिया गया था। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने नयी नियमावली बनायी। नयी नियमावली के आधार पर मनोनयन के लिए नाम राजभवन नहीं भेज कर सीएम को ही अधिकार दे दिया गया है। हालांकि, गवर्नर राज्य में जनजातीय आबादी के विकास के लिए TAC की सलाह ले सकती हैं।