Jharkhand: सैप में सुबेदार से लेकर रसोइया तक 771 पदों पर रिटायर आर्मी होंगे बहाल, मई में होगा इंटरव्यू

झारखंड में रिटायर्ड आर्मी की स्पेशल आक्सिलियरी पुलिस (सैप) की दोनों बटालियन के लिए 771 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने विज्ञापन निकाला है। इन पदों पर बहाली के लिए आगामी 15, 16 और 17 मई को जैप-वन डोरंडा हेडक्वार्टर होगा। इसमें सूबेदार से लेकर रसोइया तक बहाल किये जायेंगे।

Jharkhand: सैप में सुबेदार से लेकर रसोइया तक 771 पदों पर रिटायर आर्मी होंगे बहाल, मई में होगा इंटरव्यू
  • पुलिस हेडक्वार्टर दोनों बटालियन के लिए निकाली बहाली

रांची। झारखंड में रिटायर्ड आर्मी की स्पेशल आक्सिलियरी पुलिस (सैप) की दोनों बटालियन के लिए 771 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने विज्ञापन निकाला है। इन पदों पर बहाली के लिए आगामी 15, 16 और 17 मई को जैप-वन डोरंडा हेडक्वार्टर होगा। इसमें सूबेदार से लेकर रसोइया तक बहाल किये जायेंगे।

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 कंट्रेक्टर पर ली जा रही रिटायर्ड आर्मी की सेवा
 झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर संभालने, नक्सल विरोधी ऑपरेशन को गति देने, राज्य की जेलों में सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, थाना, आउट पोस्ट, टेंपररी आउट पोस्ट में पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही रिटायर्ड आर्मी की सेवा कंट्रेक्ट पर ली जा रही है।
 2027 तक विस्तारित है बटालियन का कार्यकाल
इसके लिए बहुद्देशीय सैप की दो बटालियन का गठन किया गया था। इसमें सैप वन टाटीसिल्वे और सैप टू वाहिनी हलुदबनी जमशेदपुर का गठन हुआ था। दोनों बटालियन का कार्यकाल 31 मई 2027 तक विस्तारित है।
 रिटायर्ड JCO, हवलदार, कांस्टेबल की कांट्रैक्ट पर होती है नियुक्ति
सैप में रिटायर्ड जेसीओ, हवलदार और कांस्टेबल की कांट्रैक्ट पर नियुक्ति होती है। इन्हें एकमुश्त मासिक वेतन दिया जाता है। झारखंड राज्य के निवासी रिटायर्ड आर्मी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही रिक्त पदों पर दूसरे स्टेट के रिटायर्ड सैनिकों की नियुक्ति होगी।
 ये सुविधाएं मिलेंगी
इन्हें साल में 30 दिनों का अवकाश मिलेगा। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार होगा। ड्युटी के दौरान उग्रवादी हिंसा में मौत होने पर राज्य के पुलिसकर्मियों के परिवार को जो मुआवजा और अनुदान मिलता है, वही मुआवजा सैप कर्मी के परिवार को भी दिया जायेगा। मृत सैप कर्मी के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सिपाही या चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान है।